जिसके अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्णक मतदान सम्पन्न कराने हेतु रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रयं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिला शिवपुरी अंतर्गत मतदान दिवस के लिये मतदान केन्द्रों हेतु निम्नानुसार आदेश दिया हैं की निर्वाचन सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाईल, कार्डलेस फोन्स का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सुरक्षा में लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त अधिकारियों को अपना मोबाईल साइलेंट मोड में रखना होगा।
(इसके अलावा आज शाम छह बजे से चुनाव प्रचार थमने के साथ वोटिंग तक क्या होंगे नियम, सुनिए कलेक्टर रवींद्र कुमार से)
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2. मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों पर परिधि के 200 मीटर के अंदर कोई बूथ स्थापित नही किया जायेगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी पर ऐसे मतदान केन्द्रों के लिये एक उम्मीदवार का एक ही यूथ बनाया जायेगा।
3. ऐसे बूथ पर केवल एक मेज एवं दो कुर्सियां ही रखी जायेगी और उसके साथ एक छवी या त्रिपाल का टुकड़ा ही लगाया जा सकेगा, जिससे उन कुर्सियों पर बैठने वाले व्यक्ति धूप, वर्षा से अपनी रक्षा कर सकें, ऐसे बूथ के साथ कन्नाते नही लगाई जायेगी।
4. ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले से लिखित रूप से रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी चाहिये जहाँ ऐसे बूथ उसके द्वारा स्थापित करवाये जो है ऐसे बूथ स्थापित करवाने से पहले इस संबंध में स्थानीय कानून के अधीन, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, शहर क्षेत्र समितियां आदि से लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को पुलिस / संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मांग करने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे बूथ बनवाने पर आने वाले व्यय का लेखा निर्वाचन व्यय लेखा जोखा में रखना अनिवार्य होगा। -
15. ऐसे बूथ निर्वाचकों को केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किये जायेगे, ये गैर-सरकारी पहचान पर्चियां आयोग के अनुदेशानुसार ही मुद्रित की जायेगी, जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक अथवा राजनीतिक दल का नाम नहीं होना चाहिए। किसी भी दल के ध्वज की अनुमति का कागज / पर्ची भी निषेधित है।
6. किसी भी स्थिति में ऐसे बूथ के पास भीड़ को इकट्टा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी न ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो, यह बात उसकी बायी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जाएगी।
बूथों पर बैठे हुये व्यक्ति मतदान केन्द्र पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट नही डालेगा अथवा दूसरे उम्मीदवार के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेगा या मतदाताओं
को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने से किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालेंगे। 8. मतदान के दिन मतदान केन्द्र / अभ्यर्थी के बूथ पर बैठने वाले मतदान एजेंट / कार्यकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र का वोटर हो और उसके पास साथ मै फोटो परिचय पत्र (म.प्र.) अथवा शासन द्वारा जारी किया गया ऐसे पहचान पत्र हो जिस पर उसका फोटो लगा हो। 9. मतदान एजेंट (Polling Agent) किसी भी स्थिति में मतदान के दिन मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची मतदान समाप्ति से पूर्व अपने साथ मतदान केन्द्र से बाहर नही ले जा सकेगा।
उपरोक्त आदेश के उल्लंघन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा। बैठक में एडीएम विवेक रघुवंशी, सीईओ उमराव सिंह, निर्वाचन अधिकारी जेपी गुप्ता, देवेंद्र सुंदरियाल, एसडीएम अनूप श्रीवास्तव, अनुराग त्रिवेदी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय चौहान, दिनेश वसिष्ठ, एडवोकेट असफाक खान, विजय चौकसे, बीजेपी से भार्गव,

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