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धमाका ग्रेट: "17 को मतदान जरूर कीजिए," कलेक्टर रवींद्र कुमार की पाती सेक्स वर्करों के साथ साथ गांव गांव पहुंची

मंगलवार, 14 नवंबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
SHIVPURI शिवपुरी। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब जिले में प्रदेश सरकार के गठन के लिए 17 नंवबर को मतदान होगा। लोग मतदान जरूर करें इसके लिए लोगों को जागरूक करने जिले में लगातार अभियान जारी हैं। जिले की पांचों विधानसभा में जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रचार प्रसार के माध्यम के अलावा कलेक्टर रवींद्र कुमार ने गांव गांव टीम भेजकर लोगों से वोटिंग अवश्य  किए जाने की अपील की।
इसी क्रम में सेक्स वर्करों से भी मतदान करने की अपील पाती भेजकर की गई। इस अभियान को शीर्ष तक पहुंचाने में जुटे सीईओ उमराव सिंह मरावी ने बताया की जिले में शत प्रतिशत मतदान के लिए हमने जोरदार अभियान चलाया हैं। कलेक्टर रवींद्र कुमार के मार्गदर्शन में अनेक टीम नगर से लेकर ग्रामों तक प्रचार करने पहुंची हैं। जिले में 17 को अवकाश रहेगा।
17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान
मतदान दिवस 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेंट 5:30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा।
17 नवम्बर से 48 घंटे पूर्व से शिवपुरी जिले की समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेंगी 
मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार मतदान दिवस 17 नवम्बर से 48 घंटे पूर्व से शिवपुरी जिले की समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेंगी तथा उक्त अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसी प्रकार जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश की सीमा से 03 कि.मी. की सीमा में आने वाली अन्य राज्य जिला बारां (राज.), जिला झाँसी (उ.प्र.) एवं जिला ललितपुर (उ.प्र.) की मदिरा दुकानें भी पूर्णतः बंद रहेंगी। बार्डर क्षेत्र में एवं शिवपुरी जिले में मदिरा का अवैध परिवहन, क्रय-विक्रय, चौर्य नयन न हो इसके लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी द्वारा पुलिस एव आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है।













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