अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विवाहसमारोह के दौरान सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा कराये। नोटिस तामील उपरान्त अगर विवाह स्थल के बाहर कोई भी वाहन आम रास्ता पर खड़ा पाया जाता है तो आपके विरूद्ध भादवि की धारा 283 एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/177 (ख), 122/177 (ख), 117/177 (ख), 179(1) के अर्न्तगत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। ट्रेफिक इंचाज रणवीर यादव ने कहा की इसी तरह हम डीजे, बैंड वालों को भी समझाइश देने वाले हैं। जाम लगाया तो dj जब्त करके के रंग में भंग की कारवाई की जाएगी, जुर्माना होगा वो अलग

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें