➡️ 07 से 30 नवंबर तक सभी प्रकार के एग्जिट पोल प्रतिबंधित रहेंगे।
➡️ 07 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंध अवधि में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।
निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटो के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

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