उक्त आदेश बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। जारी आदेश में लिखा हैं की मतदान की पूर्व संध्या से मतदान दिनांक को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्ति जो मतदाता नहीं हैं, मतदान क्षेत्र से बाहर चले जायें। उक्त आदेश बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला शिवपुरी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
डिस्ट्रिक्ट विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन संबंधी आदर्श आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्णक मतदान सम्पन्न कराने तथा लोकशांति / लोक सुरक्षा एवं जनसाधारण के जीवन एवं सम्पति की सुरक्षा हेतु रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।

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