शिवपुरी। जिला शिक्षाधिकारी समर सिंह राठौर ने अरविंद सिंह यादव प्रभारी प्राचार्य शाउमा वि उत्कृष्ट करेरा एवम ओमप्रकाश शर्मा प्रभारी प्राचार्य शाउमा वि उत्कृष्ट करही को कारण बताओ नोटिस थमाते हुए दो दिन में जवाब मांगे हैं। दरअसल आदर्श आचार संहिता लागू रहते कार्यमुक्ति पत्र वातसअप पर वायरल होने को लेकर दिए गए हैं।
अरविंद को ये दिया पत्र
कारण बताओ सूचना-पत्र // श्री अरविन्द सिंह यादव प्रभारी प्राचार्य एवं उ.मा.शि. शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. करैरा जिला शिवपुरी
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपका कार्यमुक्ति पत्र क्रमांक / स्थापना / 2023/260-261 करैरा दिनांक
21/11/2023 व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा है। जिसके द्वारा आपको श्री पंकज शर्मा, प्रा. शि. सी. एम. राईज मॉडल उ.मा.वि.करैरा को उच्च पद प्रभार वाली संस्था के लिए कार्यमुक्त किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, आचार संहिता में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, कार्यमुक्त करने हेतु निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होती है। आपके द्वारा अधिकारिता विहीन कार्य करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, आपके पत्र का हवाला देकर जिले के लोक सेवकों के द्वारा संकुल प्राचार्यों पर कार्यमुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आपका उक्त कदाचरण आपकी संकुल प्राचार्य के दायित्व के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का यो होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 3 के विपरीत है।
उक्त कदाचरण के लिए क्यों न आपके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ? आप अपना प्रतिवाद पत्र प्राप्ति के 02 दिवस की समयावधि मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जवाब संतोषप्रद न होने अथवा समयावधि में जवाब प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
(समर सिंह राठौर)
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिवपुरी
शिवपुरी, दिनांक 23-11-2023
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ओम प्रकाश शर्मा को ये थमाया नोटिस
कारण बताओ सूचना-पत्र // श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रभारी प्राचार्य एवं मा.शि. शास. उ.मा.वि. करही जिला शिवपुरी
शिवपुरी, दिनांक- 23-11-2423
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपका कार्यमुक्ति पत्र क्रमांक / स्था / 2023/345-346 दिनांक 22/11/2023 व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा है जिसके द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह गुर्जर को उच्च पद प्रभार वाली संस्था के लिए कार्यमुक्त किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, आचार संहिता में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है. कार्यमुक्त करने हेतु निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होती है। आपके द्वारा अधिकारिता विहीन कार्य करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, आपके पत्र का हवाला देकर जिले के लोक सेवकों के द्वारा संकुल प्राचार्यों पर कार्यमुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आपका उक्त कदाचरण आपकी संकुल प्राचार्य के दायित्व के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उपनियम 3 के विपरीत है।
उक्त कदाचरण के लिए क्यों न आपके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ? आप अपना प्रतिवाद पत्र प्राप्ति के 02 दिवस की समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जवाब संतोषप्रद न होने अथवा समयावधि में जवाब प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी

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