Responsive Ad Slot

Latest

latest

धमाका डिफरेंट: बिना उचित कारण की अलार्म चैन पुलिंग के 2385 मामलों में रुपये 15,16,780/- का जुर्माना वसूला गया

बुधवार, 13 दिसंबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मण्डल
*यात्रियों से अपील, बिना उचित कारण के अलार्म चैन पुलिंग ना करें, आप को असुविधा हो सकती है।*
भोपाल। भोपाल मण्डल रेल प्रशासन अपने सम्माननीय यात्रियों को संरक्षित, सुरक्षित एवं समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है।
दिल्ली-मुम्बई, मुम्बई-कोलकाता (वाया इटारसी), बीना -  मक्सी-कोटा (वाया गुना), इंदौर-मक्सी-गुना-ग्वालियर, भोपाल-इंदौर-रतलाम (वाया संत हिरदाराम नगर) मार्ग सहित दक्षिण व पश्चिम रेल मार्ग को जोड़ने वाला भोपाल मंडल ट्रेनों के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
   रेल गाड़ियों के परिचालन समय को प्रभावित करने वाले कारको में से एक कारक, चैन पुलिंग किया जाना भी है। रेलवे द्वारा चैन पुलिंग की व्यवस्था विशेष/आपात स्थिति के लिए की गई है, परन्तु कई बार सामान्य स्थिति में भी अकारण चेन पुलिंग की जाती है, जिसके कारण चैन पुल की गई गाड़ी के अलावा उसके पीछे चलने वाली गाड़ियाँ भी विलंबित/प्रभावित होने से समय और राजस्व की हानि होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग को रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही करने की जवाबदेही रेल सुरक्षा बल को प्रदत्त है। बिना किसी उचित कारण के चैन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
 कैलेंडर वर्ष 2023 के 11 माह (जनवरी 2023 से नवम्बर 2023 तक) के दौरान 4219 चैन पुलिंग की घटनाओ में से अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग के 2385  मामले पाए जाने पर रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय रेल न्यायालय भोपाल में पेश किया गया, जिनसे कुल रुपये 15,16,780/- जुर्माना वसूला गया। रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल द्वारा प्रभावित स्टेशन/गाडियों को चिन्हित कर अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग की रोकथाम हेतु यात्री गाडियों की निगरानी, स्टेशन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से उद्घोषणा एवं अभियान चलाकर बिना किसी उचित कारण के चैन पुलिंग ना करने की समझाइश दी जाती है। यात्रियों से अपील है कि वह बिना किसी उचित  कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और साथी यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें। इस प्रकार के कृत्य से ट्रेनों की समय पालन प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।









कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129