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न्यायालय ने नगर पालिका के विरुद्ध 7,89,100 रू की शेष धन राशि देने का सुनाया फेसला

शनिवार, 16 दिसंबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। श्रीमान द्वितीय  व्यवहार न्यायधीश वरिष्ठ खंड श्रीमान जितेंद्र मेहर जिला शिवपुरी मप्र के न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमे वादी द्वारा नगर पालिका के विरुद्ध 7,89,100 रू की शेष धन राशि अदायगी के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमे 2 बर्ष के अंदर निर्णय पारित हुआ। वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा, विनोद शर्मा, राशिद जाफरी, चन्द्रशेखर भार्गव, आयुषी सिंह राणा, रंजना कुशवाहा, वर्षा वर्मा, आकाश जैन ने की, एवं एक्शन लीगल फार्म मामले के पक्षकार मैसर्स मदान फार्म द्वारा करुण मदान बनाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी एमपी जिसमे वादी फार्म मैसर्स मदान ने ऑनलाइन संविदा के माध्यम से निविदा प्राप्त की जिसमे वादी फर्म को कुल राशि 14,45000 राशि में से आधी राशि ही अदा की जिसके बाद नगरपालिका द्वारा वादी फर्म को राशि अदा करने से इंकार कर दिया गया वादी फर्म द्वारा न्यायालय में गुहार लगाई।
जिसमे न्यायालय द्वारा सभी गबाह एवं दस्ताबेजो का अवलोकन कर वादी के पक्ष में नगर पालिका को आदेशित किया।
न्यायालय द्वारा विवेचना के आधार पर वादी अधिसंभवताओ की प्रबलताओ के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है।
 अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार जयपत्रित किया। वादी को प्रतिवादी से बकाया धनराशि 7,89,100 रू प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसमे कुल राशि 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने एवं साथ में वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी अदा करने का फैसला सुनाया।









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