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धमाका खास खबर: "फिटनेस हो या कोई भी काम RTO तभी करेगा जब लगी होगी हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP"

बुधवार, 27 दिसंबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
Gwalior । ग्वालियर। "फिटनेस हो या कोई भी काम RTO तभी करेगा जब आपके वाहन में लगी होगी हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP"। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाहन अपडेट करवाने में आपको परेशानी होगी। यहां तक कि प्लेट भी 15 तक अनिवार्य रूप से लगवानी होगी। जी हां उक्त संबंध में ताजा आदेश कीजिए एक नजर। 
कार्यालय परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर
क्रमांक 16708 / टीसी/2023
ग्वालियर, दिनांक 21/12/23
प्रति,
क्षेत्रीय / अति.क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी मध्यप्रदेश
विषयः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका 7436/2021 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध म.प्र.शासन में पारित आदेश के परिपालन में पुराने वाहनों पर समयसीमा में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) लगाए जाने के संबंध में।
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका 7436/2021 में दिनांक 11.07. 2023 को पारित आदेश के अनुक्रम में समस्त वाहनों में HSRP लगाए जाने की कार्यवाई दिनांक 15. 01.2024 तक पूर्ण की जानी है। इस संबंध में परिपत्र क्र. 160/ टीसी/2023 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से वृहत निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला परिवहन कार्यालय में फिटनेस, ट्रांसफर नाम/पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पुर्नपंजीयन, Hypothecation आदि समस्त कार्यों के लिए जब आवेदन प्राप्त होते है, तो यह सुनिश्चित किया जावे कि वाहन में HSRP लगा होना चाहिए।
जब वाहन फिटनेस के लिए जिला परिवहन कार्यालय आता है, तो HSRP लगाए जाने के सत्यापन के पश्चात् ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जावे।
परिवहन जीयुक्त मध्यप्रदेश
पृष्ठांकन क्रमांक 6.7.08 / टीसी/2023 प्रतिलिपिः-
ग्वालियर, दिनांक 21/12/23
1. अपर परिवहन आयुक्त (प्रर्व.) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त, उप परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. तकनीकी निदेशक, एनआईसी कृपया वाहन साफ्टवेयर में लेजर कोड अपडेशन सुनिश्चित करें।
परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश।










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