जानकारी के मुताबिक, निरीक्षक आर.के. चतुर्वेदी की तरफ से पूरनखेडी टोल प्लाजा ए.बी. रोड एन.एच-46 पर इनमोशन व्हेब्रिज के वजन में अंतर आने के कारण संस्था के खिलाफ विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के उल्लंघन के कारण अभियोजन प्रकरण पंजीबद्ध किया इस प्रकरण में पूरनखेडी टोल प्लाजा कोलारस के डायरेक्टर-मसूद अहमद नजर, सीइओ सुरेश पी, उपस्थित - संजय गोस्वामी के विरूद्ध प्रकरण में अभियुक्त मानते हुये वरिष्ठ कार्यालय उप नियंत्रक नाप-तौल ग्वालियर द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के लिए प्रकरण को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में दायर किये जाने के आदेश दिए गए।
जिसके बाद प्रकरण दायर किया गया। जिसमें मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी न्यायालय की तरफ से अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों डायरेक्टर, सीईओ, संजय गोस्वामी और संस्था इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड पूरनखेडी टोल प्लाजा ए.बी. रोड एन.एच-46 कोलारस पर 30 हजार के अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की कारवाई की गई।

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