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लोकायुक्त्त भोपाल ने शिवपुरी के प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को आरोपी बनाया

मंगलवार, 23 जनवरी 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। लोकायुक्त्त भोपाल ने शिवपुरी के प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को आरोपी बनाया है। नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी में अपात्र परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत अवैधानिक तरीके से लाभ देने के सम्बन्ध में लोकायुक्त भोपाल में देवेन्द्र चौरसिया निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी द्वारा शिकायत दर्ज करायी गई थीI शिकायत का संज्ञान लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2021 में लिया गया जिसके पश्चात आयुक्त, नगरीय प्रशासन, भोपाल एवं संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन ग्वालियर को मामले की विस्तृत जांच करने हेतु निर्देशित कियाI मामले में विधिक पैरवी अभय जैन, आदित्य श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की गईI
लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में पेशी में उत्तरदायी अधिकारियों के ऊपर जॉच प्रकरण 0348/ई/21/21-22 विरुद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी के संबंध में शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जॉच संभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा किये जाने पर - वार्ड क्रमांक 06 में हितग्राही श्री हरिवल्लभ चौरसिया पुत्र श्री धनसुन्दर चौरसिया, हितग्राही श्री संतोष चौरसिया पुत्र श्री वृजमोहन चौरसिया तथा वार्ड क्रमांक 12 के हितग्राही श्री रामेश्वर पुत्र श्री जुगल किशोर चौरसिया, हितग्राही श्री मुकेश कुमार सक्सैना पुत्र श्री कृष्ण गोपाल सक्सैना - को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया गया जबकि उपरोक्त चारों हितग्राहियों पर स्वामित्व संबधी वैद्य दस्ताबेज नहीं थे। इस प्रकार उक्त अपात्र हितग्राहियों को कुल राशि 8.50 लाख रूपये निकाय की ओर से भुगतान की गईI 
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.भोपाल द्वारा प्रकरण 03458/ई/21/21-22 विरुद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरवर जिला शिवपुरी - में दोषी पाये गये निकाय अधिकारी/कर्मचारी क्रमशः श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा सी.एम.ओ (वर्तमान में सेवानिवृत्त), श्री अशोक कुमार यादव प्रभारी सी.एम.ओ (उपयंत्री वर्तमान पदस्थापना नगर पालिका परिषद डिण्डोरी जिला डिण्डोरी), श्री संतोष सोनी तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक(वर्तमान पदस्थापना राजस्व उपनिरीक्षक नगर परिषद खनियाधाना) एवं संविदा कर्मचारी श्री दीपक खटीक, श्री अरविंद शर्मा को अपात्र हितग्राहियों को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर चयनित करा कर निकाय को राशि 8.50 लाख रूपये की क्षति पहुचाने के लिए म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आरोपी बनाया गया हैI
मामले में सर्वेक्षण दल में राजस्व विभाग के तत्कालीन नायव तहसीलदार नरवर श्री डी.आर. ककौड़िया, पटवारी श्री राजवहादुर सदर, श्री नरेन्द्र कुमार, श्री वीरपाल सिंह कुशवाह सहायक राजस्व निरीक्षक (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राजसव विभाग के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जा रहा है।
दिसम्बर 2023 में लोकायुक्त भोपाल में हुई सुनवाई में दोषी पाये गये निकाय अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आगामी कार्यवाही करने हेतु प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आयुक्त नगरिया प्रशासन भोपाल को निर्देशित किया गया है।










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