
एडवोकेट अवध किशोर समाधिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय ने दिया स्टे
शिवपुरी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर ने एमसीआरसी संख्या 48682/2023 अवध किशोर समाधिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य दिनांक: 02-01-2024 के मामले में स्टे प्रदान किया हैं। इस मामले में समाधियां की ओर से एडवोकेट सुश्री रितु शर्मा हैं। जबकि श्री के.एस. तोमर - राज्य के लिए लोक अभियोजक। उक्त बहुचर्चित मामले में दाखिले के सवाल पर और अंतरिम राहत पर भी सुनवाई हुई. चार कार्य दिवसों के भीतर आरएडी के साथ-साथ सामान्य तरीके से प्रक्रिया शुल्क के भुगतान पर प्रतिवादी नंबर 2 को नोटिस जारी करें, ऐसा न करने पर यह याचिका न्यायालय के संदर्भ के बिना खारिज कर दी जाएगी। नोटिस को चार सप्ताह के भीतर वापस किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, अंतरिम उपाय के रूप में, सुनवाई की अगली तारीख तक, एफ.आई.आर. के अनुसार सभी कार्यवाही की जाएगी। याचिकाकर्ता के खिलाफ रोक बरकरार रहेगी। मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें. बता दें की शिवपुरी में तहसीलदार के रीडर से एडवोकेट की नोंकझोंक और मारपीट हुई थी। जिसे लेकर रीडर ने केस दर्ज करवाया था। इस मामले में हरिजन एक्ट की कायमी भी हुई। बाद में सीसीटीवी फुटेज आधार बने जिसके बाद पुलिस ने क्रोस कायम किया। अब इसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी हैं।

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