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बलात्संग के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

सोमवार, 5 फ़रवरी 2024

/ by Vipin Shukla Mama
गुना। बलात्संग के आरोपी को  चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गुना श्रीमती मोनिका आध्या ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5500 के  अर्थदंड दंडित किया अपरलोक अभियोजक राकेश व्यास ने बताया कि 17 मार्च 2023 को अभियोक्त्री ने हमराह अपने मामा के के साथ थाना आरोन में उपस्थित होकर आवेदन पेश किया कि 15 मार्च 23 को वह अपने घर छबड़ा से अपने मामा के यहां गउघाट जा रही थी गुना से बस में बैठकर बस स्टैंड उतर गई थी और करीब शाम 7:00 बजे गउ घाट जाने के लिए बस स्टैंड के पास खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी तभी उसे उसकी जान पहचान का बाबूलाल बंजारा मिल गया और उससे बोला कि यहां क्यों बैठी है तो उसने कहा कि वह इस तरफ जा रहा है चलो तुम्हें छोड़ देता हूं तो वह उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई तो बाबूलाल उसे गऊघाट ले जाने लगा और बीच में ही उसने गाड़ी सुनगयाई की तरफ मोड़ दी तो उसने उसे बोला कि यह रास्ता तो गऊघाट का नहीं तो बाबूलाल  बोला कि उसे इस तरह कुछ काम है वह काम करके चलते हैं फिर बाबूलाल उसे ग्राम सुनगयाई के रास्ते पर ले गया फिर थोड़ा आगे सुनसान जगह पर रोड किनारे गाड़ी खड़ी करके मुझसे बोला कि तुम उतर जाओ वह पेशाब कर कर आता है तो वह गाड़ी से उतर गई और वहीं खड़ी हो गई और बाबूलाल पेशाब करने खेत में चला गया फिर वापस आकर उसे बुलाने लगा तो उसने कहा कि क्या काम है उसे जल्दी मामा के यहां छोड़ दो रात हो गई है तो बाबूलाल उसके पास आकर बोला कि पहले मैं जो बोल रहा हूं वह काम करना पड़ेगा तो वह बाबूलाल के गंदे इरादे को समझ गई और वहां से भागने लगी तो बाबूलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खाली पड़े खेत में ले गया फिर वह चिल्लाई लेकिन वहां कोई नहीं था उसकी आवाज सुन सके फिर बाबूलाल उससे बोला कि अगर चिल्लाई तो जान से मार दूंगा वह आसपास कोई नहीं है किसी को पता भी नहीं चलेगा तो वह डर के मारे चुप हो गई फिर बाबूलाल ने उसे वहीं खेत में धरती पर पटक कर उसका पेटीकोट उपर करके उसके साथ गलत काम किया फिर गलत काम करके उसे गउ घाट गांव से बाहर छोड़ दिया और बोला कि अगर यह बात किसी को बताएं तो उसे जान से मार देगा फिर उसी में डर के मारे यह बात किसी को नहीं बताएं उसने पूरी बात उसके मामा को बताएं जिस पर से आरोपी के विरुद्ध थाना आरोन के अपराध क्रमांक 173/ 23 धारा 376 506 भारतीय दंड संहिता की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई प्रकरण विवेचना  में लिया गया जांच उपरांत आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रकरण में आई साक्ष्य से प्रमाणित पाया गया कि आरोपी के द्वारा घटना घटित की गई है अभियोजन पक्ष तथा बचाव  पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने माना कि अभियोजन संदेश से परे यह प्रमाणित करने में  सफल रहा है की घटना दिनांक को आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ उसकी बना मर्जी की बलात्कार किया है चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मोनिका आध्या ने आरोपी बाबूलाल बंजारा पुत्र राम सिंह बंजारा निवासी धन्ना का टांडा ग्राम रिजौदा थाना आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1)  में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 में 1 वर्ष का सश्रम करावास एवं 500 रूपए  अर्थदंड से दंडित किया  है मामले में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश व्यास ने पैरवी की।











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