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डंपर चलवाने के लिए 16 हजार की रिश्वत मांगने वाले हेड कांस्टेबल को न्यायालय ने 4 साल की कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

मंगलवार, 6 फ़रवरी 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। डंपर चलवाने के लिए दस हजार की रिश्वत मांगने वाले हेड कांस्टेबल को न्यायालय ने 4 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने 16 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले उक्त हेड कॉन्स्टेबल को दोषी मानते हुए उसे 4 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हवलदार ने अपने थाना क्षेत्र में गिट्टी के डंपर चलाने की एवज में पीड़ित से रिश्वत मांगी थी। मामले में पीडित पक्ष से पैरवी सुनील त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजक ने की।
अभियोजन के मुताबिक 5 दिसंबर 2017 को डबरा निवासी सतीश कुमार पुत्र डब्बूराम गुप्ता ने ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिवपुरी के पिछोर थाने में पदस्थ हवलदार राजेश पाराशर के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में सतीश ने बताया कि हवलदार उसके गिट्टी के डंपरो को पिछोर क्षेत्र में चलवाने की एवज में 16 हजार रुपए महिने मांग रहा था। शिकायत पर से लोकायुक्त टीम ने 8 जनवरी 2018 को हवलदार राजेश पाराशर को थाना पिछोर के सामने स्थित सदर उर्फ चौधरी टी स्टॉल पर 16 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप किया था।
अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय भ्रष्टाचार जिला शिवपुरी में प्रस्तुत किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें व सबूत देखे। बाद में कोर्ट ने आरोपी हवलदार को दोषी मानते हुए उसे यह सजा सुनाई है। यहां बता दें कि हवलदार पुलिस विभाग से सेवानिवृति हो गया है।










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