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चिटफण्ड कम्पनी से राशि वापिस लेना है तो, बड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन करें: एडवोकेट श्री मिश्रा

रविवार, 4 फ़रवरी 2024

/ by Vipin Shukla Mama
*जमाकर्ताओं ने नये साल में, शिवपुरी में अपने दावे आवेदन पेश करना शुरू किया
*बीते चार साल में एक भी दावा आवेदन पेश नहीं
शिवपुरी। चिटफण्ड कंपनियों के जाल में फंसकर कई गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग अपनी जीवन भर की कमाई गबा चुके है , उन्हें लाभांश तो दूर की बात है, जमा मूल धन ही नहीं मिल पा रहा है,/
 शिवपुरी जिले में विगत दिनों सैकड़ों ,ठग ओर बेईमान चिटफण्ड कंपनी,ज्यादा व्याज का प्रलोभन देकर, हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की राशि ,लेकर भाग गई , उनके बैंक खाते खाली है, उनमें कोई राशि जमा नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी ( सम्पत्ति )भी शिवपुरी में नहीं है  /
भारत सरकार द्वारा गरीब जमाकर्ता के हितों की गारंटी का कानून अविनियमित निझेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019(B U D s Act 2019)  बनाया हुआ है, लेकिन बीते चार साल में शिवपुरी में एक भी जमाकर्ता, पीड़ित गरीब निवेशक ने ठग ओर बेईमान चिटफण्ड कंपनी के खिलाफ अपना रकम वापसी का दावा(आवेदन), दावा अधिकारी के सामने पेश नहीं किया है, नए साल में सहारा इंडिया के ख़िलाफ़ चार निवेशकों ने अपने दावे आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय व पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के कार्यालय में पेश कर दिए हैं, इस तरह पीड़ित गरीब निवेशकों द्वारा इस कानून के तहत, अपनी जमा राशि का  भुगतान कराने हेतु निवेदन करना शुरू कर दिया है /
एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति में कानून के बारे में जानकारी देते हुए, बताया है कि, मध्य प्रदेश सरकार ने 27/11/2019 को गजट नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर, भारत सरकार के इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है, इस अधिनियम की धारा 7(1) के तहत संभागीय आयुक्त को उनके अधिकार क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी  एवं अधिनियम की धारा 7(2) के तहत प्रत्येक जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर को सहायक प्राधिकारी  नियुक्त किया है, इस अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत धारा 30 के प्रयोजनों के लिए भार साधक सचिव गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन  को प्राधिकारी नियुक्त किया है/
भारत सरकार के इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है, इसकी जानकारी पीड़ित गरीब निवेशकों को नहीं होने से, धोखाधड़ी कर जमाकर्ता की राशि जमा करा कर, भाग गई,ठग ओर बेईमान, चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ वे अपने दावा आवेदन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के सामने ,जमाकर्ता पीड़ित गरीब निवेशक, पेश नहीं कर पा रहे हैं /
उल्लेखनीय है कि, ठग ओर बेईमान चिटफण्ड कम्पनियों के अबेध क्रियाकलापो की बुराई से निपटना अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी 2019 को अविनियमित नि. स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 प्रख्यापित किया गया था, अब अबिनियमित नि. स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 को संसद के अधिनियम द्वारा 31/07/2019 को प्रतिस्थापित कर दिया है।










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