शिवपुरी। पारिवारिक आवश्श्यकताओं एवं प्लॉट खरीदने के लिए आप पार्टी के पूर्व संयोजक पीयूष शर्मा के द्वारा परिवादी की ओर से 6 लाख रूपये की राशि बतौर उधार ली गई थी और इस एवज में पीयूष शर्मा के द्वारा परिवादी को चैक प्रदाय किया गया था लेकिन निर्धारित समय के भीतर ना तो पीयूष शर्मा ने राशि लौटाई और ना ही संबंधित अधिवक्ता के द्वारा दिए गए नोटिस का जबाब दिया। इसे लेकर परिवादी के द्वारा अपने अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के माध्यम से राशि प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय की शरण ली गई। जहां माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह के द्वारा संपूर्ण साक्ष्य उपरांत आरोपी पीयूष शर्मा को दोषी मानते हुए 3 माह का साधारण कारावास और 7 लाख 95 हजार रूपये का प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए।
मामला इस प्रकार है कि परिवादी किरण शर्मा पत्नि मनोज कुमार शर्मा निवासी इन्द्रपुरम कॉलोनी शिवपुरी से आरोपी पीयूष शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा निवासी आदर्श नगर कॉलोनी शिवपुरी ने अपनी पारिवारिक एवं प्लॉट खरीदने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 लाख रूपये दिनांक 19.11.2015 को लिए थे, जिसके एवज में उधार ली गई राशि के भुगतान हेतु परिवादी किरण शर्मा को एक चैक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधवचौक शिवपुरी का राशि 6 लाख रूपये का भुगतान हेतु प्रदत्त किया था और कहा था कि उक्त चैक 18.7.18 को या उसके बाद कभी भी भुगतान हेतु अपने खाते में जमा कर देना तो निश्चित रूप से उक्त उधार ली गई राशि का भुगतान हो जावेगा। परिवादी किरण शर्मा ने पीयूष शर्मा के द्वारा भुगतान हेतु दिया गया चैक अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया तो उक्त चैक बिना भुगतान के वापिस हो गया। इसके बाद परिवादी किरण शर्मा ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से धारा 138 परक्राम लिखित अधि. के तहत उक्त चैक की धनराशि की मांग हेतु 15 दिवस का विधिक नोटिस भेजा किन्तु अभियुक्त पीयूष शर्मा ने उक्त नोटिस की अवधि में भी चैक राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र यादव के माध्यम से उक्त चैक राशि को प्राप्त करने के लिए अपना परिवाद पत्र माननीय न्यायालय शिवपुरी में प्रस्तुत किया। प्रकरण में आए साक्ष्य के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी पीयूश शर्मा को दोषी पाते हुए 3 माह का साधारण कारावास एवं परिवादी को 7 लाख 95 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदाय करने के आदेश दिए। यदि आरोपी प्रतिकर राशि जमा नहीं करेगा तो 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया। उक्त मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा परिवादी की ओर से की गई। पूर्व में भी उक्त आरोपी पीयूष शर्मा को दो चैक बाउंस के मामले में जेल जा चुके है और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायलय खण्डपीठ ग्वालियर से जमानत पर है।

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