शिवपुरी। राज्य शासन से अनुमोदित निष्पादन से संबंधित प्रक्रिया, प्रावधान, शर्तो तथा निर्बन्धनों से फुटकर कंपोजिट मदिरा की दुकानों के निष्पादन वर्ष 2024-25 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि हेतु नवीन आबकारी नीति घोषित हुई है। जिसके क्रम में जिला शिवपुरी की 113 कंपोजिट मदिरा दुकानों के 33 समूहों पर प्रथमतः वर्ष 2023-24 के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं नवीनीकरण से शेष 01 समूह (03 कंपोजिट मदिरा दुकान) पर लॉटरी आवेदन पत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आमंत्रित किये गये।
01 समूह पर निर्धारित अवधि/समय में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कोई भी लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये है।
दिनांक 23.02.2024 को *जिला निष्पादन समिति के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी कलेक्टर जिला शिवपुरी की अध्यक्षता में श्री रघुवंश सिंह पुलिस अधीक्षक, श्री उमराव सिंह मरावी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी, श्री संजय कुमार गुप्ता जिला आबकारी अधिकारी* सदस्यों की उपस्थिति में नवीनीकरण के लिये 32 समूहों (110 कंपोजिट मदिरा दुकानों) पर प्राप्त आवेदन पत्र वर्ष 2024-25 के लिये जिले के निर्धारित आरक्षित मूल्य 254,94,74,692/- मे निहित राजस्व के 75 प्रतिशत से अधिक 93.42 प्रतिशत (आरक्षित मूल्य 238,17,61,304/-) होने से जिले में प्राप्त नवीनीकरण आवेदनों को जिला निष्पादन समिति द्वारा मान्य करते हुये पात्र लायसेंसियों के पक्ष में वर्ष 2024-25 की अवधि के लिये 32 मदिरा समूहों को नवीनीकृत किया गया। *32 समूहों पर वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य 207,10,96,780/- के विरूद्ध 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 238,17,61,304/- राजस्व प्राप्त हुआ।*
निष्पादन से शेष एक मात्र समूह क्रमांक 01 (ए.बी रोड, फतेहपुर एवं झॉंसी तिराहा) आरक्षित मूल्य 16,77,13,388/- पर शासन निर्देशानुसार दिनांक 27.02.2024 से एम टेण्डर्स पोर्टल पर ऑनलाइन ई-टेण्डर आमंत्रित किये गये है।

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