शिवपुरी। चैक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री जितेन्द्र मैहर ने अपने निर्णय में आरोपी सोनू नामदेव को तीन माह के कारावास और 88500/ रुपए के जुर्माने से दंडित किया! परिवादी की और से पैरवी *अभिभाषक आशीष श्रीवास्तव, नरेश शाक्य, मनोज पाठक, तनिश भार्गव, अनुष्का राजौरिया एडवोकेट* द्वारा की गई। मामले के अनुसार परिवादी सीताराम नामदेव से आरोपी सोनू नामदेव ने 75000/रुपए उधार अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिऐ प्राप्त किए थे,
परिवादी सीताराम ने जब आरोपी सोनू नामदेव को दी गईं उधार राशि की मांग की तब आरोपी सोनू नामदेव ने उधार धन की अदायगी हेतु अपने बैंक खाते का 75000/रुपए का चैक सीताराम छीपा को दिया और विश्वास दिलाया की परिवादी सीताराम चैक अपने खाते के बैंक में प्रस्तुत कर उधार धन का भुगतान प्राप्त कर लेवे,
जब परिवादी सीताराम ने आरोपी सोनू नामदेव द्वारा दिए गए चैक को भुगतान हेतु अपने खाते के बैंक में प्रस्तुत किया तो वह चैक डिस आनर (अनाद्रित) होकर वापिस परिवादी सीताराम को प्राप्त हुआ, तब परिवादी ने आरोपी के निवास पर अपने अभिभाषक आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से सूचना पत्र भेजकर 15 दिवस के अंदर चैक राशि की मांग की किन्तु आरोपी द्वारा सूचना पत्र के प्राप्त होने पर भी चैक राशि अदा नहीं की तब परिवादी ने आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया! न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई किए जाने के उपरान्त अपने निर्णय में आरोपी सोनू नामदेव निवासी न्यू कालोनी बैराड को *तीन माह के कारावास और 88500/जुर्माने की सजा सुनाई एव जुर्माने की राशि परिवादी* को दिलाए जाने का निर्णय पारित किया!

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