राज्य शासन से अनुमोदित निष्पादन से संबंधित प्रक्रिया, प्रावधान, शर्तो तथा निर्बन्धनों से फुटकर भांग/भांगघोटा दुकानों के निष्पादन वर्ष 2024-25 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि हेतु जिला शिवपुरी की 06 भांग एवं 01 भांगघोटा दुकानों पर प्रथमतः वर्ष 2023-24 के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से नवीनीकरण आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।
दिनांक 26.02.2024 को श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी कलेक्टर जिला शिवपुरी की अध्यक्षता में श्री संजय कुमार गुप्ता जिला आबकारी अधिकारी* की उपस्थिति में नवीनीकरण के लिये 06 भांग एवं 01 भांगघोटा दुकानों पर आवेदन पत्र प्राप्त होने से जिले में प्राप्त नवीनीकरण आवेदनों को मान्य करते हुये पात्र लायसेंसियों के पक्ष में वर्ष 2024-25 की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया। *06 भांग एवं 01 भांगघोटा दुकानों पर वर्ष 2023-24 के वार्षिक लायसेंस फीस 51,13,113/- के विरूद्ध 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 56,24,424/- राजस्व प्राप्त हुआ।

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