* अधिसूचना अभी तक जारी नही,
भारत सरकार शीघ्र अधिसूचना जारी करे - एडवोकेट श्री मिश्रा
शिवपुरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार के गृह व सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा सहारा इंडिया में पीड़ित गरीब निवेशकों की जमा राशि दिलाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है। वह केवल सहारा की चार कॉपरेटिव सोसायटी के लिए ही बनाया है। शुरुआत में केवल रुपए 10,000/- (दस हजार रुपए) तक का भुगतान किया जा रहा है, जमाकर्ता को मूलधन ही लौटाया जा रहा है, वो भी किसे मिला है, पता नहीं चल पा रहा है। बीते ग्यारह माह में पोर्टल के माध्यम से जितनी राशि नहीं लौटाई गई, उससे अधिक पोर्टल पर खर्चा हो गया है। आर टी आई में दी गई एक जानकारी में बताया है कि, पोर्टल से मात्र 229 करोड़ का भुगतान किया है और सरकार का खर्चा 245 करोड़ का हुआ है।
नब्बे प्रतिशत आवेदन अटके
पोर्टल द्वारा 90 प्रतिशत जमाकर्ता के आवेदनों में कमी निकाल कर अस्वीकृत कर दिया है, कमी पूर्ति करने के बाद रिक्लेम करने को कहा है, जमाकर्ता 300 से लेकर 500 रूपए या इससे भी अधिक पोर्टल से आवेदन करने के पहले ही खर्च कर चुके है।
सहारा के ऐजेंट जमाकर्ता से नए फार्म भरवाने के नाम पर राशि ले रहे है, जबकि एजेंट अपना कमीशन पहले ही ले चुके हैं, जब राशि कंपनी में जमा कराई थी, जमाकर्ता के पुराने फार्म नहीं मिल रहे, या निवेशको (जमाकर्ता) के दस्तावेजों से मिलान नहीं हो रहा है, यह जमाकर्ता की ग़लती नही है, सहारा व उसके प्रबंधन और एजेंट की ग़लती है, जमाकर्ता से नया फार्म भरवाने के नाम पर राशि लेना गलत व अन्याय है। रिक्लेम करने पर जमाकर्ता को फिर से खर्चा करना पड़ेगा, मिलेगी 10000/-(दस हजार रुपए) तक ही राशि, वह भी मूल धन ही।
सहारा की विभिन्न स्कीमों में राशि जमाकर्ता ने जमा की है, लेकिन अभी सहारा की चार सोसायटी
(1)सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
(2) हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
(3) सहारयन युनिवर्सल मल्टी परपज सोसायटी लिमिटेड
(4) स्टार मल्टी परपज कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का ही सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान किया जा रहा है। रिफंड पोर्टल पर केवल सहारा की ये ही चार सोसायटी का नाम है। सहारा की अन्य दूसरी स्कीमों में निवेशकों की जो राशि जमा है उसका भुगतान कैसे होगा, इसका कोई अता पता नहीं है।
एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने बताया कि ग्यारह माह बीतने के बाद भी भारत सरकार के गृह व सहकारिता विभाग मंत्रालय ओर सी आर सी एस द्वारा सहारा की चारो सोसायटी में जमा राशि के पोर्टल से भुगतान कराने की कोई विधिवत अधिसूचना (नोटिफिकेशन) अभी तक जारी नहीं की है, यह आश्चर्य की बात है।
नियमानुसार विधिवत अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी होना आवश्यक था, जिससे जमाकर्ता को पता चले कि पोर्टल से राशि लेने के नियम व शर्तें क्या है। जमाकर्ता को जमा राशि पर व्याज मिलेगा या नहीं , अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी नहीं होने से जमाकर्ता को अभी तक इसकी नियम व शर्तो का पता नहीं है, चारो सोसायटी का जमाकर्ता आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान है।एडवोकेट श्री मिश्रा ने भारत सरकार सहकारिता विभाग ओर सी आर सी एस देहली से मांग की है कि सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान के संबंध में विधिवत अधिसूचना ( नोटिफिकेशन) शीघ्र जारी करे।

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