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निजी स्कूलों में पढ़ेंगे गरीब के भी बच्चे, शुरू हुई नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया

शुक्रवार, 23 फ़रवरी 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर व वंचित समूहों के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था रखी गई है और इसके तहत गरीब के बच्चे भी ख्यातिनाम निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाईन नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है और इस पूरी प्रक्रिया की समय सारणी भी पोर्टल पर जारी कर दी गई है यानि अप्रैल महीने से संभावित नए शिक्षण सत्र में बच्चे आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ते नजर आएंगे। 
7 मार्च को लॉटरी से मिलेंगे स्कूल
राज्य शिक्षा केन्द्र के अनुसार 23 फरवरी से 3 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प दिया जाएगा जबकि 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड सहित दस्तावेजों का सत्यापन बच्चों के अभिभावक करा सकेंगे। इसके बाद 7 मार्च को पूर्ण पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी आयोजित कर बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इसकी सूचना बच्चों को एसएमएस के जरिए भी मिलेगी। लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावक 11 से 19 मार्च के बीच आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। 
खाली सीटों की जानकारी मिलेगी 21 मार्च को 
यदि पहले चरण में निजी स्कूलों में सीटें आरटीई के तहत रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय चरण की शुरूआत 21 मार्च को पोर्टल पर रिक्त सीटों की जानकारी के साथ होगी। 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाइस अपडेट की जाएगी जबकि 28 मार्च को दूसरे चरण की ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूलों का आवंटन होगा जो 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। 
मनपसंद स्कूल न मिलने पर 15 फीसदी सीटें रह गई थीं रिक्त
आरटीई के नियमों की बात करें तो इस साल निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निजी स्कूलों में संचालित प्रथम प्रवेशित कक्षा में अध्ययनरत बच्चों की संख्या के 25 फीसदी सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना है। हालांकि पिछले साल रिक्त सीटों की तुलना में करीब 15 फीसदी सीटें रिक्त रह गई थीं इसके पीछे कारण यह रहा कि अधिकांश आवेदन करने वाले पालक ख्यातिनाम निजी स्कूलों में अपने बच्चे का प्रवेश कराना चाहते हैं, लेकिन अधिक दूरी व लॉटरी सिस्टम के चलते उन्हें सीट न मिलने के कारण वे आरटीई के तहत मनपसंद स्कूल में चयनित नहीं हो पाते। 
इनका कहना है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। पहले चरण में 7 मार्च को लॉटरी से आवंटन होगा। अभिभावक 3 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 
उमेश करारे
एपीसी एवं आरटीई प्रभारी, जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी।










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