करैरा (शिवपुरी)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी करैरा के पीठासीन श्री श्रीकृष्ण बुखारिया जी के न्यायालय द्वारा मारपीट के आरोप में आरोपी बंटी गुप्ता (पटवारी) निवासी कस्बा करैरा व सुजान लोधी निवासी ग्राम चिरली थाना करैरा को मारपीट के अपराध का दोषी पाते हुये दंडित किया गया।
घटना दिनांक के अनुसार 18.07.2012 को फरियादी ग्राम टकटकी तहसील करैरा में दोपहर खेत में मूंगफली की बोनी कर रहा था, इसी दौरान बंटी गुप्ता, सुजान लोधी व दो अन्य अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे व इमरत गड़रिया से भूमि विवाद कर फरियादी की मारपीट कर दी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी इमरत गड़रिया ने पुलिस थाना करैरा में की जिस पर से पुलिस थाना करैरा ने फरियादी की रिपोर्ट पर अदम चैक दर्ज कर फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया, परन्तु पुलिस करैरा द्वारा घटना की एफ.आई. आर. दर्ज न किये जाने से फरियादी ने करैरा न्यायालय में परिवाद पेश किया। इस परिवाद की लंबी सुनवाई कर न्यायालय ने पारित निर्णय में आरोपीगण बंटी गुप्ता (पटवारी) व सुजान लोधी को धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध का दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500/रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस निर्णय में जमा की गई जुर्माने की राशि में से 900/ रू. प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिये जाने का भी आदेश किया है। प्रकरण में परिवादी इमरत गड़रिया की ओर से पैरवी राजीव भार्गव (गरुड़) एडवोकेट ने की।

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