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धमाका बड़ी खबर: प्रॉपर्टी ब्रोकर के सेमसंग मोबाइल में खराबी को लेकर मिलन मोबाइल माधव चौक के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने सुनाया फैसला

गुरुवार, 8 फ़रवरी 2024

/ by Vipin Shukla Mama
न्यायालय- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, शिवपुरी (म.प्र.) ::
प्र.क.- 212/2022
(समक्ष ) अध्यक्ष - राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
प्रकरण कमांक- 212/2022
सदस्य-श्रीमती अंजू गुप्ता
सदस्य-राजीव कृष्ण शर्मा
संस्थित दिनांक-24.11.2022
धनश्याम गुप्ता पुत्र श्री पूरनचंद्र गुप्ता आयु 24 वर्ष व्यवसाय प्रोपर्टी ब्रोकर निवासी वर्मा कॉलोनी शिवपुरी जिला शिवपुरी म०प्र० मो. 9893981518
आवेदक
// विरुद्ध //

1. मिलन मोबाइल एच.डी.एफ.सी. बैंक के सामने ए.बी. रोड माधव चौक शिवपुरी म०प्र०
2. सेमसंग इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड रजि० आफिस डी.एल.एफ. सेन्टर छठवी मंजिल संसद मार्ग नई दिल्ली 110001
3. ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक्स सेमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर हाथीखाना एम.एम. अस्पताल चौराहा शिवपुरी म०प्र० अनावेदकगण
आवेदक पक्ष द्वारा
अनावेदक क. 1 व 3
अभिभाषक श्री विजय तिवारी, श्री योगेश तिवारी एक पक्षीय अभिभाषक 
अनावेदक क. 2 पक्ष द्वारा

= (आ-दे-श) ::

(आज दिनांक 25.01.2024 को पारित किया गया)

द्वारा:-राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
1. आवेदक ने अनावेदकगण से क्रय किये गये त्रुटिपूर्ण मोबाइल के स्थान पर नया मोबाइल हेण्डसेट अथवा उसकी कीमत 1,34,000 रूपये एवं क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु यह परिवाद धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेश किया है। परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने अनावेदक क. 1 से
2. दिनांक 21.03.2022 को सेमसंग कंपनी का मॉडल Fold-3 मोबाइल राशि 1,34,000 रूपये में क्रय किया था। मोबाइल निर्माता कंपनी अनावेदक क. 2 ने मोबाइल की एक वर्ष की वारंटी दी थी। दिनांक 15.09.2022 को आवेदक ने सुबह जागने पर देखा कि मोबाइल के डिस्पले में अर्थात स्कीन में कालापन आ गया है दिनांक 01.09.22 को आवेदक ने अपना हैण्डसेट अनावेदक क. 2 के स्थानीय सर्विस सेंटर अनावेदक कमांक 3 पर दिखाया तो बताया गया कि मोबाइल में मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण खराब हो गया है तथा उक्त मोबाइल रिपेयर योग्य नहीं है। अनावेदक क. 3 ने जॉवशीट बनाने से इंकार कर दिया और कहा कि हेण्डसेट को दुरूस्त कराने के लिए आवेदक को ग्वालियर स्थित सर्विस सेंटर पर लेकर जाये जब आवेदक अनावेदक क. 2 के ग्वालियर स्थित सर्विस सेंटर पर गया तो उसने कहा कि हैण्डसेट शिवपुरी से कय किया है तो शिवपुरी के सर्विस सेंटर पर ही मोबाइल को दुरूस्त कराये। आवेदक दिनांक 18.10.2022 को अनावेदक कमांक 3 के सर्विस सेंटर पर पहुंचा तो सर्विस सेंटर के संचालक प्रदीप साहू द्वारा स्कीन डेमेज मिस यूज एवं कलर फेक इश्यू लिखकर उक्त हैण्डसेट बिना सुधारे वापस कर दिया इस प्रकार अनावेदक कमांक 3 ने एकतरफा निर्णय लेते हुए मनमाने तरीके से उक्त मोबाइल हेण्डसेट को आउट ऑफ वारंटी घोषित कर दिया। आवेदक का मोबाइल खराब होने से हैण्डसेट की दो तिहाई स्कीन काली पड चुकी है तथा आवेदक का मोबाइल दो भागों में है जिसमें से लेफ्ट स्कीन काम कर रही है तथा राईट स्कीन पूरी तरह बंद हो चुकी है मोबाइल निर्माता कंपनी अनावेदक क. 2 ने एक वर्ष की वारंटी प्रदत्त की थी आवेदक का मोबाइल लिक्विड डैमेज नहीं है, गिरा नहीं है, टूटा-फूटा नहीं है मात्र मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट के कारण मोबाइल में उक्त दोष उत्पन्न हुआ है जो वारंटी समय अवधि में है। अनावेदकगण ने जानबूझकर मनमाने तरीके से आवेदक के मोबाइल हैण्डसेट के मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट को आउट ऑफ वारंटी घोषित कर स्पष्ट रूप से सेवा में त्रुटि की है इस प्रकार आवेदक ने इस आदेश के पद कमांक 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने हेतु यह परिवाद पेश किया है।
3. अनावेदक कमांक 1 व 3 सूचना तामील उपरांत उपस्थित नहीं हुए उनकी ओर से परिवाद का जबाव पेश नही हुआ है अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।
4. अनावेदक कमांक 2 की ओर से परिवाद का जबाव पेश करते हुए कहा है कि अनावेदक क. 2 दुनिया भर के कई देशों में का करने वाली अत्यधिक प्रतिष्ठत बहुराष्ट्रीय कंपनी है और वह हमेशा अपने ग्राहको को सर्वोत्तम उत्पाद प्रदान करने का प्रयास करती है। अनावेदक क. 2 द्वारा निर्मित उत्पाद में कोई दोष नहीं है। अनावेदक कमांक 2 वारंटी अवधि के दौरान ही आवेदक द्वारा कय किये गये उत्पाद में वारंटी के नियमों और शर्तों के अधीन मरम्मत करने के लिए बाध्य है। स्थानीय सर्विस सेंटर के संचालक श्री प्रदीप साहू ने इस बात का खंडन किया है कि मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आवेदक दिनांक 18.10.2022 को सर्विस सेंटर पर गया और स्कीन के काले होने की समस्या की सूचना दी तब सर्विस इंजीनियर ने जॉब सीट तैयार मोबाइल को देखा तो पाया कि मोबाइल की स्कीन क्षतिग्रस्त हो गई है इसका उल्लेख जॉवसीट में भी किया गया कि स्कीन क्षति/दुरूपयोग और रंग में खराबी की समस्या है जिसकी इंजीनियर ने आवेदक की उपस्थिति में क्षतिग्रस्त स्कीन की तस्तीरें ली गई इस संबंध में आवेदक को सूचित कर दिया था कि दुरूपयोग के कारण स्कीन क्षतिग्रस्त / टूटी है इस कारण वारंटी शून्य हो गई है इसका उल्लेख जॉवसीट के कॉलम में किया गया है। आवेदक के निवेदन पर मोबाइल मरम्मत का अनुमानित खर्च 54361 रूपये बताया गया था। अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदक के साथ कोई भी सेवा में कमी नहीं की है। इस प्रकार अनावेदक कमांक 2 ने परिवाद निरस्त करने का निवेदन किया है।
5. अब हमारे समक्ष प्रमुख रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि-क्या अनावेदकगण ने आवेदक के मोबाइल को वारण्टी अवधि में निःशुल्क सुधार कर वापस न कर सेवा में कमी की है ?
6. आवेदक का कहना का कहना है कि आवेदक का मोबाइल खराब होने से हैण्डसेट की दो तिहाई स्कीन काली पड चुकी है तथा आवेदक का मोबाइल दो भागों में है जिसमें से लेफ्ट स्कीन काम कर रही है तथा राईट स्कीन पूरी तरह बंद हो चुकी है। मोबाइल निर्माता कंपनी अनावेदक क. 2 ने एक वर्ष की वारंटी प्रदत्त की थी आवेदक का मोबाइल लिक्विड डैमेज नहीं है, गिरा नहीं है, टूटा-फूटा नहीं है मात्र मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट के कारण मोबाइल में उक्त दोष उत्पन्न हुआ है अनावेदकगण ने जानबूझकर मनमाने तरीके से आवेदक के मोबाइल हैण्डसेट के मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट को आउट ऑफ वारंटी घोषित कर स्पष्ट रूप से सेवा में त्रुटि की है। आवेदक की ओर से मोबइल कय करने का बिल प्रदर्श ए-1, जॉवशीट प्रदर्श ए-2, एवं वारंटी कार्ड की प्रति प्रदर्श ए-3 पेश की है। इस संबंध में अनावेदक कमांक 2 का कहना है कि दिनांक 18.10.2022 को आवेदक ने अनावेदक क. 3 सर्विस सेंटर पर मोबाइल को प्रस्तुत किया तब स्कीन काले होने की समस्या की सूचना दी सर्विस इंजीनियर ने जाँव सीट तैयार किया और पाया कि मोबाइल की स्कीन क्षतिग्रस्त हो गई थी इसका उल्लेख जॉवशीट में किया गया है। सर्विस • इंजीनियर ने आवेदक की उपस्थिति में क्षतिग्रस्त स्कीन की तस्वीरें ली और आवेदक को सूचित किया कि स्कीन खराब हो गई है। मोबाइल की स्कीन दुरूपयोग के कारण ही क्षतिग्रस्त टूटा है इस कारण वारंटी शून्य हो गई है। अनावेदक कमांक 2 की ओर से वारण्टी पॉलिसी की प्रति प्रदर्श एन ए-1. जॉब सीट प्रदर्श एन ए-2, मोबाइल के फोटोग्राफ की फोटो प्रतियां प्रदर्श एनए-३ एवं प्रदर्श एन ए-4 पेश की है।
7. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया साथ ही आवेदक की ओर से अंतिम तर्क के समय विवादित मोबाइल आयोग के समक्ष पेश किया गया जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये मोबाइल को अच्छी तरह देखकर चैक करने पर स्कीन क्षतिग्रस्त टूटा होना नहीं पाई गई है। मोबाइल को चालू करने पर मोबाइल की दोनों तरफ की स्कीन काली होना पाई गई है। अनावेदक कमांक 2 की ओर से प्रस्तुत किये गये मोबाइल के फोटोग्राफ की फोटो प्रतियां प्रदर्श एन ए-3 व 4 को देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रदर्श एन ए-3 व 4 के फोटोग्राफ आवेदक के मोबाइल के ही है। अतः उपरोक्त साक्ष्य का लाभ अनावेदकगण को मिलना नहीं पाया जा रहा है। आवेदक द्वारा अपना मोबाइल अनावेदक कमांक 2 के अधिकृत सर्विस सेंटर अनावेदक कमांक 3 के वर्कशॉप पर दिनांक 18.10.2022 को वारंटी अवधि के अंदर सुधार हेतु पेश किया था परंतु अनावेदक कमांक 3 ने मोबाइल में सुधार न करते हुए आवेदक के मोबाइल को क्षतिग्रस्त / टूटा होने से आउट ऑफ वारण्टी लिखकर वापस कर दिया जो अनावेदक क. 3 द्वारा निश्चित रूप से सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया परिवाद स्वीकार करते हुए अनावेदकगण के विरूद्ध निम्न आदेश पारित किया जाता है-
(अ) अनावेदकगण संयुक्तः अथवा पृथकतः आज दिनांक से दो माह के अंदर आवेदक के मोबाइल को निःशुल्क सुधार वापस करे और मोबाइल में सुधार किया जाना संभव न हो तो उसके स्थान पर आवेदक को उसी मॉडल का नवीन मोबाइल प्रदान किया जावे यदि उसी मॉडल का मोबाइल देना भी संभव न हो तो मोबाइल की कीमत 1,34,000 ऐ आवेदक का प्रदान करे और उक्त राशि पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक से 06 प्रतिशत ब्याज अदा करे। 










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