अवर सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक- एफ 35-01/2922/दो/सी-2 भोपाल, दिनांक 26.02.2024 से अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा (Class X & XII Examination 2024) दिनांक 15.02.2024 से 02.04.2024 तक जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है।
उक्त परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु "में, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, शिवपुरी" दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिला शिवपुरी सीमाक्षेत्र अंतर्गत यह आदेश जारी करता हूं कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा हेतु ड्यूटी में अनुलग्न अधिकारी, कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मचारियों के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 05 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में समयाभाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः इस आदेश की तामिली कराया जाना संभव नहीं है। अतः सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से इस आदेश के संबंध में सूचित किया जा रहा है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एवं भारतीय दण्ड विधान 1860 की जावेगी। धारा 188 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही

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