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पुलिस पेंशनर्स संघ, शिवपुरी ने मुख्यमंत्री से म.प्र. / छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) 15 को समाप्त करने व केन्द्र के बराबर 8 प्रतिशत महंगाई राहत देने की रखी मांग

बुधवार, 13 मार्च 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। पुलिस पेंशनर्स संघ, शिवपुरी, म.प्र. ने बीते रोज सीएम डॉ मोहन यादव के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को दिया। इस ज्ञापन में 
मुख्यमंत्री से म.प्र. / छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को 15 समाप्त करने व केन्द्र के बराबर 8 प्रतिशत महंगाई राहत देने की मांग की हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय सलाहकार समिति के सदस्य एवम जिलाध्यक्ष पुलिस पेंशन संघ गौरीशंकर शर्मा (से नि एसआई), रणवीर सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया।
ये लिखा हैं ज्ञापन में
माननीय श्री डॉ. मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
प्रति,
श्रीमान कलेक्टर महोदय, शिवपुरी (म.प्र.)
द्वारा
म.प्र. / छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को १५ समाप्त करने बाबत व केन्द्र के बराबर 8 प्रतिशत महंगाई राहत देने
विषय
माननीय महोदय,
निवेदन है कि जब म.प्र. से छत्तीसगढ़ राज्य का अलग गठन हुआ था उस समय पेंशनर्स के लिए बंधनकारी धारा म.प्र. छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) लागू की गई थी। इस बंधनकारी धारा के कारण जब भी म.प्र. के पेंशनर्स को केन्द्र के बराबर मंहगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेना पड़ती है और छत्तीसगढ सरकार को म.प्र. सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। इस कारण पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत नहीं मिल पाती है और एक-एक साल बाद महंगाई राहत के आदेश होते है, जिससे पेंशनर्स को लाखों रूपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्व सरकारों से भी कई बार पेंशनर्स संगठनों द्वारा धरना आंदोलन ज्ञापन आदि इस संबंध में दी जा चुके है। परंतु कोई निराकरण नहीं हो पाया है। अब जब म.प्र. व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें है दोनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसी समनवय से उपरोक्त बंधनकारी धारा को समाप्त करने के लिए अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजकर उपरोक्त धारा को समाप्त कराने की कृपा करे ताकि दोनो राज्यों के पेशनर्स को इस ज्वलंत समस्या से निजात मिल सके और बुजुर्ग पेंशनर्स को समय पर कर्मचारियों के साथ मंहगाई राहत प्राप्त हो सके।
श्रीमान जी म.प्र. के 5 लाख 50 हजार पेंशनर्स की मांग है कि- म.प्र. / छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त की जावे।
1.2. केन्द्र सरकार ने विगत कई माह पहले 4 प्रतिशत मंहगाई राहत पेंशनर्स की बढाई थी, म.प्र. पेशनर्स के द्वारा कई ज्ञापन, आंदोलन करने के बाद भी म.प्र. सरकार के द्वारा 4 प्रतिशत मंहगाई राहत अभी तक नही दी गई। अब केन्द्र सरकार के द्वारा पुनः 4 प्रतिशत मंहगाई राहत और बढ़ा दी गई है इस प्रकार से म.प्र. के पेशनर्स को 8 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान की जाना है। म.प्र. के समस्त पेंशनर्स की पुरजोर मांग है सरकार की लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व केन्द्र के बराबर 50 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान करने की कृपा करे।
3 म.प्र. के पेंशनर्स को केन्द्र के बराबर 8 प्रतिशत महंगाई राहत तत्काल स्वीकृत की जावे।
4. म.प्र. के पेंशनर्स को आयुष्मान कार्ड योजना में लाया जाये।
निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को स्वीकार करने कृपा करे।
धन्यवाद ।
दिनांक-11/03/2024
पुलिस पेंशनर्स संघ, शिवपुरी, म.प्र.












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