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धमाका डिफरेंट: मेरा मानना है कि गुरविंदर सिंह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करके सही किया: एडवोकेट निपुण सक्सेना

शुक्रवार, 1 मार्च 2024

/ by Vipin Shukla Mama
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के युवा वकील MP शिवपुरी के मूल निवासी निपुण सक्सेना देश के बड़े मसलों पर अपनी मुखर राय व्यक्त करते रहते हैं। कानून की दृष्टि से उनकी बेबाक राय छोटे परदे से लेकर देश के प्रतिष्ठित अखबारों की सुर्खियां बनती है। 
इस बार उन्होंने फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, निपुण ने कहा हैं कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 43डी(5) और जमानत देने के लिए इसके द्वारा निर्धारित मापदंडों को लेकर हाल के विवाद पर मेरे विचार ये हैं।
गुरविंदर सिंह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि जमानत देने या इनकार करते समय कारावास की अवधि की अवधि ही एकमात्र कारक नहीं है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।
मेरा मानना ​​है कि गुरविंदर सिंह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करके सही किया था क्योंकि 112 में से केवल 26 गवाहों से पूछताछ की गई थी और कई संरक्षित गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी। उस पर आरोप था कि वह एक खालिस्तानी ऑपरेटिव है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इस प्रकार समय की अवधि ही एकमात्र कारक नहीं हो सकती है जो जमानत देने या अस्वीकार करने का निर्धारण करेगी।










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