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धमाका बड़ी खबर: “हम स्कूल में पानी नहीं पीते ताकि हमें स्कूल की टॉयलेट में न जाना पड़े”: छात्रा

बुधवार, 6 मार्च 2024

/ by Vipin Shukla Mama
* शासकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय, कोर्ट रोड, शिवपुरी
*लोक उपयोगी लोक अदालत के निर्देशों पर शिवपुरी शहर के सारे शासकीय शालाओं में टॉयलेट की सफाई हेतु नगर पालिका के सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई
शिवपुरी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार द्वारा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ जैसी कई योजना चलायी जा रहीं हैं और दूसरी तरफ जो बेटी स्कूल जा रही है वहाँ या तो टॉयलेट नही है या फिर टॉयलेट में इतनी गंदगी कि उपयोग ही नही कर सकते हैं जिसके कारण कई छात्रायें माहवारी के समय स्कूल नही आती या फिर स्कूल आकर पानी नही पीती जिससे टॉयलेट न जाना पड़ेI 
शिवपुरी शहर की कोर्ट रोड पर स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय एवं शहर की फतेहपुर रोड़ पर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर शिवपुरी में श्रीमती रेनू सांखला (जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इनर व्हील क्लब की सदस्य है) ने छात्राओं के साथ सम्वाद में पाया कि इन दोनों विद्यालयों के शौचालयों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। इन दोनों विद्यालयों के शौचालयों की साफ-सफाई नियमित रूप से नहीं होती है और शौचालयों में न ही तो पानी का कोई कनेक्शन नहीं है और न ही कोई पानी की टंकी या टैंक है जो शौचालय में पानी की जरूरतों को पूरा कर सकेI इन दोनों विद्यालयों के शौचालयों की समय पर सफाई नहीं होने और पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यालय में पढने वाले छात्र-छात्राये शौचालयों का प्रयोग नहीं कर पाते है। विद्यालय में पढने वाले छात्र एवं छात्राये पानी नहीं पीते क्योंकि अगर पानी पिया तो उनको शौचालयों का उपयोग करना पड़ेगा जो कि उपयोग करने योग्य नहीं है या फिर खुले में जाना पड़ेगाI
हालाकि, नगरीय प्रशासन भोपाल एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , भोपाल दवारा एक पत्र मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर को प्रेषित किया गया जिसमें यह लेख है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शिक्षा उपकर एवं अन्य मदों से प्राप्त की जाने वाली राशि का उपयोग विद्यालयों के परिसर में आवश्यक संरचना हेतु, शौचालय की नियमित साफ-सफाई, रख-रखाव, विद्यालयों के परिसर के नियमित रख-रखाव, आवश्यक फर्नीचर, टीचर्स रुम इत्यादि के लिये उपयोग किया जाये।
अप्रैल 2023 में लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के संज्ञान में यह यह मामला श्रीमती रेनू सांखला द्वारा लाया गया जिसमे न्यायालय द्वारा कलेक्टर शिवपुरी, नगर पालिका परिषद शिवपुरी, जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी, दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, एवं संकुल प्रभारी शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय कोर्ट रोड को नोटिस तलब किया गया और जवाब माँगा गयाI
शुरुआत में नगर पालिका द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए यह जवाब दिया की इस काम के लिए कोई बजट या फण्ड उनके पास नही है तथा शिक्षा विभाग को शालाओं के टॉयलेट की साफ़-सफाई के लिए जिम्मेदार बताया और ठीक इसी तरह कलेक्टर शिवपुरी एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जवाब मीन यह साफ़ बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों अनुसार शहरी क्षेत्रों में शालाओं के शौचालयों की साफ़-सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी की हैI
लोक अदालत की न्यायाधीश अर्चना सिंह द्वारा जब नगर पालिका से बजट सम्बन्धी रिकॉर्ड मंगवाया तो ज्ञात हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में 11510400/- रूपये शासन से प्राप्त हुए एवं 3976502/- रूपये खर्च किये जो कि आश्चर्यजनक था तथा जिसके बाद न्यायालय द्वारा नगर पालिका को इस मामले में समाधानकारक कार्यवाही करने के निर्देश दिएI
नगर पालिका शिवपुरी द्वारा दोनों शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, कोर्ट रोड एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर के में शौचालय की मरम्मत, पानी का कनेक्शन आदि कार्य करवाए एवं शहर के समस्त शासकीय विद्यालयों में शौचालय की सफाई के लिए सफाई कर्मियों के ड्यूटी लगाई गई को ही एक दिन छोडकर नियमित सफाई करेंगेI
लोक उपयोगी लोक अदालत की न्यायाधीश अर्चना सिंह द्वारा इस मामले को गंभीरता एवं सम्वेदनशीलता से कार्यवाही करने के लिए रेनू सांखला एवं छात्राओं द्वारा धन्यवाद दिया गया एवं पूरे मामले में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता आदित्य श्रीवास्तव एवं ज़ेनिथ टीम को भी धन्यवाद दियाI










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