Responsive Ad Slot

Latest

latest

धमाका बड़ी खबर: एस.डी.एम. कोलारस के सरपंच चुनाव पुर्न मतगणना आदेश पर कलेक्टर ने लगाई रोक, मामले की पैरवी की युवा अधिवक्ता संजीव बिलगैयाँ ने की

गुरुवार, 14 मार्च 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। कोलारस तहसील के अंतर्गत दो ग्राम पंचायतों के सरपंच चुनाव में पराजित प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा पारित पुर्नः मतगणना आदेश पर रोक लगाते हुये कलेक्टर शिवपुरी द्वारा स्थगन आदेश पारित किया है।
प्रकरण के संक्षिप्त में ग्राम पंचायत अटामानपुर तहसील कोलारस की ग्राम पंचायत सरपंच पद के पराजित प्रत्याशी कुसुम मेहतर पत्नि कोमलिया मेहतर तथा ग्राम पंचायत पाडौदा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के सरपंच पद पराजित प्रत्याशी मेहरवान सिंह राजावत पुत्र विद्दी सिंह राजावत द्वारा सरपंच चुनाव को शून्य घोषित कर पुनः मतगणना हेतु चुनाव याचिका पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसे स्वीकार करते हुये एस.डी.एम. कोलारस द्वारा आदेश पारिता किया था कि, सरपंच पद के उक्त दोनों ग्राम पंचायत पाडौदा तथा अटामानपुर पर पुर्नः मतगणना की जावे तथा इस हेतु एस.डी.एम. कोलारस द्वारा पुर्नः मतगणना दिनांक 14.03.2024 को स्थान जनपद पंचायत कोलारस के सभा कक्ष में कराये जाने हेतु आदेश पारित किया था तथा मूल अभिलेख जिला कोषालय शिवपुरी से पुलिस अभिरक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु नायाब तहसीलदार शैलेन्द्र भार्गव को निर्देशित किया था एवं पुर्नः मतगणना हेतु गणनादल गठित में पवन दुबे उपयंत्री ग्राम यांत्रिकी सेवा विभाग कोलारस, कोमल प्रसाद जैन उ.म. शिक्षक, शा.क. विद्यालय मानीपुरा तथा राजीव राठी सहायक ग्रड-3 कोलारस को शामिल किया था। पुर्नः मतगणना की कार्यवाही में उभय पक्ष या अभिभाषक गणना स्थल पर उपस्थित रहें एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोलारस को संपूर्ण कार्यवाही की विडीयोग्राफी कराये जाने हेतु निर्देशित किया था।
उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी तथा विजेता सरपंच रामसिंह राजावत ग्राम पंचायत पाडौदा एवं शिवकली जाटव विजेता सरपंच ग्राम पंचायत अटामानपुर द्वारा अपने अधिवक्ता संजीव बिलगैयाँ के माध्यम से अपील याचिका कलेक्टर एवं अपील अधिकारी शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें कलेक्टर शिवपुरी द्वारा अपीलार्थीगण की प्रस्तुत अलग-अलग याचिका को प्राथमिक दृष्टि के सुनवाई योग्य पाते हुये एस.डी.एम. कोलारस द्वारा प्रकरण कमांक 0083/बी. 121/22-23 मेहरवान सिंह राजावत बनाम म.प्र. शासन आदेश दिनांक 23.02.2024 तथा प्रकरण कमांक 0076/बी.121/22-23 कुसुम मेहतर बनाम म.प्र. शासन आदेश दिनांक 21.02.2024 का कियान्वयन रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तक स्थगित रखने का ओदश पारित किया है। अपीलार्थीगण की ओर से पैरवी संजीव बिलगैयाँ अधिवक्ता द्वारा की गई।











कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129