विजय तिवारी एडवोकेट (भूतपूर्व अध्यक्ष)
जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी म.प्र. ने एक बार फिर शिवपुरी नगर से झांसी फोरलेन तक अधूरे सड़क निर्माण पर फायर झोंक दिया हैं उन्होंने प्रमुख सचिव pwd, कलेक्टर सहित जनता के तो छोड़िए पत्रकारों तक के फोन नहीं उठाने वाले ई ई धर्मेंद्र यादव को वैधानिक पत्र लिखा हैं।
ये पढ़िए पत्र
रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र
Date 13th March 2024
विजय तिवारी एडवोकेट, "साकेत" शक्तिपुरम, वार्ड क. 2. शिवपुरी (म.प्र.)-
सूचक
विरुद्ध
1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
2 कलेक्टर महोदय मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, शिवपुरी (म.प्र.) -सूचितगण
महोदय,
मेरे द्वारा व्यापक लोक हित में आपसूचितगण के विरूद्ध यह रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित किया जा रहा है जो विदआउट प्रिज्युडिस समझा जावे
1. यह कि सूचक विगत 34 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। सूचक द्वारा व्यापक लोक हित में जुड़े कई विषयों को लेकर पूर्व में कई जनहित याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय, माननीय लोकोपयोगी न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदि में प्रस्तुत की है। प्रचलित नोटिस भी जनहित से संबंधित होने से आपसूचितगण की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विषय की गंभीरता को समझते हुये आपसूचितगण द्वारा नोटिस में उल्लेखित विषयों पर "तत्काल कार्यवाही" कर आम जनता को उपचार प्रदान किया जावेगा।
2 यह कि आप सूचित क० 1 म०प्र० शासन के लोकनिर्माण विभाग के मुखिया है तथा सूचित कं० 2 म०प्र० राज्य के शिवपुरी जिले के जिलाधीश पद पर आसीन है तथा सूचित क० 3 लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत है तथा अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है।
3. यह कि उक्त नोटिस के माध्यम से आपसूचितगण को शिवपुरी झांसी मार्ग पर स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य द्वार के सामने से लेकर फोरलेन हाइवे तक लगभग 10 किलोमीटर दूरी तक की पुरानी झांसी रोड़ की दुर्दशा के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। शिवपुरी से झांसी की ओर जाने वाली झांसी रोड विगत कई वर्षों से लगभग 10 कि.मी. की लम्बाई अधिक क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी है। उक्त सडक से प्रतिदिन हजारो यात्री यात्रा करते है। शिवपुरी से लगभग 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित भी बांकडे हनुमान जी मंदिर शिवपुरी जिले की जनता की श्रद्धा का केन्द्र है। जहां प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को हजारो भक्त श्री बांकडे हनुमान मंदिर पैदल दर्शन वारने जाते है तथा इन्ही दिनों में हजारों लोग इसी मार्ग से होते हुये भी पीताम्बार की नगर दतिया दर्शन करने जाते हैं। उक्त सडक माधव राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य द्वार से निकलने पश्चात ही पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अर्थात लगभग 10 कि.मी. की लम्बाई में अर एकांश स्थानों पर तो सडक पर डामर नाम की चीज बथी ही नहीं है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो रहे है। जिनके कारण कई बार बड़े वाहन तक अनियंत्रित होकर पलट चुके है तथा आये दिन मोटर साईकिल चालक को उक्त गडडो में गिरकर घायल होकर लोक निर्माण विभाग को कोसते है। उक्त सडक भाग में उडती धूल के कारण वाहन चालको को दिन में ही सड़क तथा सड़क पर निकलने वाले वाहन दिखायी नहीं देते है जिस कारण दुर्घटनाओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है।
4 यह कि शिवपुरी शहर में दूध की सप्लाई करने वाले करने वाले प्रमुख गांव उक्त झांसी रोड पर ही स्थित है। जहां से अधिकांश दूधिये मोटर सायकिल द्वारा अपने गांव से दूध लाकर शिवपुरी में विक्रय करते है। उक्त सडक पर उड़ने वाली भारी धूल के कारण उनकी सांसो में व आंखो में जाकर श्वसन तंत्र तथा नेत्र संबंधी कई बीमारियां उत्पन्न करते है। उक्त झासी मार्ग पर लगभग 10 कि.मी. की सड़क की दुर्दशा के कारण यात्रा करने में 30-45 मिनट का समय बर्बाद होता है तथा लाखो रूपये प्रतिदिन का डीजल एवं पैट्रोल का अपव्यय होता है।
5 यह कि, मेरे द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र दिनांकित 25.10.2022 के अनुसरण में आप सूचितगण द्वारा उक्त सड़क में निग्न गुणवत्ता का पेचवर्क संपादित किया गया जो कुछ समय पश्चात ही उखड जाने के कारण उक्त सड़क पूर्व की तरह ही दुर्दशा का शिकार हो गई। आप सूचितगण द्वारा उक्त सड़क को चौड़ी कर उसका नवनिर्माण किया जा रहा है पूर्व में उक्त सड़क 7 मीटर चौड़ाई की थी जिसे आप सूचितगण द्वारा बढ़ाकर 10 मीटर चौडी डामर सड़क का निर्माण आप सूचितगण द्वारा एक वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, किंतु आप सूचितगण को यह भली भांति विदित था कि, उक्त सड़क का कुछ भाग नेश्नल पार्क सीमांतर्गत आता है तथा यह सर्वविदित तथ्य है कि, नेश्नल पार्क अथवा फॉरेस्ट सीमा में बनने वाली सड़कों के निर्माण हेतु वन विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
6. यह कि, आप सूचितगण को समस्त नियमों का ज्ञान होते हुये भी आप सूचितगण द्वारा उक्त सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित ऐजेंसी नेश्नल पार्क अथवा वन विभाग से सड़क निर्माण हेतु बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये पूर्व से निर्मित उक्त सड़क को पूरी तरह खोदकर फेंक दिया जिस कारण उक्त सड़क अब आम जन के उपयोग की वस्तु नहीं रह गई है।
7. यह कि उक्त सडक भाग लगभग 7 वर्षों से दुर्दशा का शिकार है। उक्त सडक से होकर प्रतिदिन राजनेता, प्रशासनिक अधिकारीगण गुजरते है किंतु किसी ने भी उक्त सडक दुरूस्त करवाने के संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नही की जो आश्चर्य का विषय है। उक्त खराब सडक के कारण नागरिकों के समय की तथा ईंधन की बर्बादी हो रही है किंतु आपसूचितगण द्वारा सडक दुरुस्त करने अपनी सड़क को खोदकर उसपर ईनिर्मा करने में कोई कति नहीं ली जा रही है।
यह कि इस सड़क का निर्माण प्रारंभ हुये लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है वन विभाग की अनापति प्राप्त न होने से इस सड़क का निर्माण कार्य जुलाई माह से पूर्णत बंद पढ़ा है। आपसुमितगण द्वारा उका सड़क को मोटरेवल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। आपसूचितगण की लापरवाही के कारण हजारो नागरिको को प्रतिदिन भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा उक्त सड़क के गड्डो के कारण उड़ने वाली बात के कारण बहा से प्रतिदिन गुजरने वाले नागरिकों को श्वसन तंत्र संबंधी एवं नेत्र रोग संकधी बीमारियों से ग्रसित होना पढ़ा है। आपसूचित कमांक प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राबधानों के तहत आपसूचित क्रमांक 2 शिवपुरी जिले के प्रशासनिक मुखिया है। सूचित कमांक 3 कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ होकर अपने क्षेत्र के अंतर्गत नई सड़कों के निर्माण, पुरानी सड़को के रखरखाव आदि कार्य हेतु जिम्मेदार पद पर पदस्थ है। इस कारण आप सूचितगण को उक्त वैधानिक सूचना पत्र व्यापक लोक हित में प्रचलित किया जा रहा है।
यह कि उक्त क्षतिग्रस्त सडक भाग के छायाचित्र हमारे पास सुरक्षित है। उक्त छायाचित्रों से सडक की दुर्दशा स्पष्ट नजर आती है। सडक दुरुस्त न होने की दशा में उक्त छायाचित्र साक्ष्य के तौर पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें।
अतः वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित कर आप सूचितगण से अपेक्षा की जाती है कि नोटिस प्राप्ति के तत्काल बाद आपसुचितगण शिवपुरी झांसी मार्ग के उक्त क्षतिग्रस्त सडक भाग को तत्काल दुरुस्त करवाकर तथा निर्माणाधीन सड़क भाग को संबधित ठेकेदार से शीघ्र पूर्ण करवाकर नागरिकों को राहत प्रदान करेगें। अन्यथा की दशा में विवश होकर हमें आपसूचितगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में लोक हित से संबंधित इस विषय को लेकर बाद संमस्थित करने हेतु वाध्य होना पड़ेगा, जिसके समस्त हर्जे-खर्च की जबाबदारी आप सूचितगण की होगी।
इस सूचना पत्र को संभालकर रखे इसकी एक प्रति हमारे कार्यालय में सुरक्षित है, जो वक्त जरूरत प्रस्तुत की जावेगी।
इति दिनांक
13/03/2024
भवदीय 13/3/2024
विजय तिवारी एडवोकेट (भूतपूर्व अध्यक्ष)

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