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धमाका बड़ी खबर: जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय तिवारी ने प्रमुख सचिव वाणिज्यकर विभाग को लिखा अवैध शराब दुकानें संचालित होने, अफीम, गांजा सहित मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री को लेकर पत्र

रविवार, 21 अप्रैल 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिले के वरिष्ठ अभिभाषक एवम जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय तिवारी ने प्रमुख सचिव वाणिज्यकर विभाग MP को शिवपुरी जिले में अवैध शराब दुकानें संचालित होने, अफीम, गांजा सहित मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री को लेकर पत्र लिखा हैं। बिंदुबार इस पूरे विषय पर प्रहार करते हुए उक्त संबंध में बीच आबादी बस्ती में खुली अवैध शराब दुकानो को तत्काल बंद करने तथा अभ्यावेदन में उल्लेखित समस्त बिंदुओं की जाँच कर संबंधित ठेकेदार एवं जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाने की मांग की हैं।
ये लिखा हैं पत्र
प्रमुख सचिव महोदय, वाणिज्यकर विभाग बल्लभ भवन भोपाल म०प्र०
विषय :-शिवपुरी जिले में अवैध शराब दुकाने संचालित होने अफीम, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की खुलेआम बिकी में आबकारी विभाग की निष्क्रियता विषयक ।
माननीय महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित सेवा में
प्रस्तुत है -
1. यह कि, प्रार्थी विगत 33 वर्षों से जिला सत्र न्यायालय शिवपुरी में अधिवक्ता व्यवसाय में संलग्न है प्रार्थी द्वारा शासकीय विभागो में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध ब्यूरो आदि में कई प्रकरण दर्ज कराये गये है तथा व्यापक लोकहित से जुड़े कयी मुददो को लेकर प्रार्थी द्वारा विभिन्न जनहित याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि में प्रस्तुत की गयी है इस प्रकार प्रार्थी अधिवक्ता "वहिसल ब्लोअर" है।
2 यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट निर्देश है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर की परिधि में किसी शराब दुकान का संचालन नहीं किया जावेगा। किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त दिशा निर्देश शिवपुरी के आबकारी महकमें की निष्क्रियता के कारण प्रभावहीन हो गया है। संपूर्ण शिवपुरी जिले से निकलने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्ग कं० 46 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर राजमार्ग के ठीक किनारों पर शराब दुकाने संचालित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।
3. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 12164/2016 तमिलनाडू राज्य विरूद्ध के० बालू आदि में पारित दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर की परिधि में कोई शराब दुकान का संचालन नहीं होना चाहिये, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दिशा निर्देशों का संपूर्ण शिवपुरी जिले में स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है जो स्प्ष्टतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना की परिधि में आकर दण्डनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराये जाने की जबावदेही जिला आबकारी अधिकारी की थी व है। स्थानीय आबकारी विभाग द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु शराब ठेकेदार को खुला संरक्षण देकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध शराब दुकानें संचालित कराई जा रही है। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उक्त अवैध शराब दुकान के संचालन से ग्रामीण क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित है।
4 यह कि शिवपुरी जिले में आगरा मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग एन०एच०-47 पर सुभाषपुरा, सतनवाडा, कोलारस, लुकवासा, बदरवास आदि करवो में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही अवैध दुकानो को संचालन कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो की जिला आबकारी अधिकारी द्वारा खुले आम धज्जियां उड़ायी जा रही है। शिवपुरी जिले में अधिकारियों की शराब ठेकेदारों के साथ साईलेन्ट पार्टनरशिप के चलते आबकारी अधिकारियो द्वारा अवैध शराब कारोबारियों को खुलेआम संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
यह कि संपूर्ण शिवपुरी जिले से दो राष्ट्रीय राजमार्ग कमशः आगरा-मुनि राष्ट्रस्य राजमार्ग एवं झांसी कोटा फोरलेन निकलती है। उक्त राजमार्ग पर स्थित ढाबों पर गांजा, डोंडा, फुक्की एवं अफीम का खुलेआम विकय हो रहा है तथा ये समस्त तथ्य जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के संज्ञान में होने के बावजूद आबकारी महकमा द्वारा उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
6. यह कि शिवपुरी जिले में संपूर्ण वर्ष में जितनी अवैध शराब पकड़ी जाती है उसका 90 प्रतिशत प्रकरण पुलिस द्वारा बनाये जाते है मात्र 10 प्रतिशत प्रकरण ही आबकारी विभाग द्वारा तैयार किये जाते है। शिवपुरी जिले में हालात इतने अधिक खराब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी किराने की दुकान संचालित नहीं है उससे ज्यादा मात्र में प्रत्येक ग्राम में ठेकेदारों द्वारा अवैध शराब दुकान संचालित करायी जा रही है। शहरी क्षेत्र में शराब ठेकेदारों द्वारा छपे हुये मूल्य से अधिक दरों पर खुलेआम शराब का विक्रय किया जा रहा है। संपूर्ण जिले में आबकारी विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है।
7 यह कि शिवपुरी जिला मुख्यालय पर आबकारी विभाग का नियंत्रण कक्ष कस्टम गेट पर स्थित है। उक्त कस्टम गेट की दुकान, चाट ठेला, पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान पर शाम होते ही बार खुल जाते है। तिकोनिया पार्क, समाधि मंदिर पर, विवेकानंद कालोनी जाने वाली मुख्य सड़क पर शराबियों का जमावड़ा शाम होते ही लगना प्रारंभ हो जाता है किन्तु आबकारी विभाग द्वारा आज दिनांक तक सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने अथवा पिलाने वालो के विरूद्ध एक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। शाम होते ही भले व संभ्रात घरो की महिलाओं का शराबियों के आंतक के कारण उक्त मार्गों से निकलना बंद हो गया है। वर्तमान में लोकसभा चुनाव के चलते संपूर्ण देश में अवैध शराब कारोबारियो की धरपकड़ की जा रही है किन्तु शिवपुरी जिले में अधिकारियो व शराब कारोबारियो की साईलेन्ट पार्टनरशिप के कारण खुलेआम अवैध शराब का व्यापार हो रहा है।
यह कि पूर्व में मेरे द्वारा दिनांक 16.10.2023 को उक्त संबंध में लिखित शिकायत आबकारी आयुक्त महोदय को प्रेषित की थी किन्तु उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही न होने से शराब के अवैध कारोबारियो के हौसले बुलन्द है।
अतः अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपेक्षा है कि बीच आबादी बस्ती में खुली अवैध शराब दुकानो को तत्काल बंद करने तथा अभ्यावेदन में उल्लेखित समस्त बिंदुओं की जाँच कर संबंधित ठेकेदार एवं जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।
उक्त विषय की तात्कालिता एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये इस नोटिस का ई-मेल द्वारा भी आपको प्रेषित किया जा रहा है।
दिनांक 18.04.2024
भवदीय 
विजय तिवारी (एडवोकेट) अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी।















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