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धमाका बड़ी खबर: जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर डॉ. आलोक श्रीवास्तव निलंबित, जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का निजी अस्पताल में ले जाकर करता था ऑपरेशन, आयुष्मान का गड़बड़ झाला

गुरुवार, 18 अप्रैल 2024

/ by Vipin Shukla Mama
भोपाल। वरिष्ठ संयुक्त संचालक (शिकायत) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल ने प्रमुख सचिव सह स्वास्थ्य आयुक्त के आदेश पर शिवपुरी जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर डॉ. आलोक श्रीवास्तव, अस्थि रोग विशेषज्ञ, को निलंबित कर दिया हैं। जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार के प्रतिवेदन पर श्रीवास्तव के विरूद्ध निलंबन की कारवाई अंजाम दी गई हैं। डॉक्टर पर आरोप हैं की डॉ. आलोक श्रीवास्तव, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय शिवपुरी में मरीजों को उपचार हेतु भर्ती किया जाता है, परंतु बिना पूर्ण उपचार या ऑपरेशन आदि किये बिना ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है तथा कुछ मरीजों को बिना डिस्चार्ज किये ही (Abscond) कराया जाकर निजी चिकित्सालय में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती करवाकर उनका ऑपरेशन किया जाकर निजी चिकित्सालय एवं स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाना, निजी चिकित्सालय में जाकर कार्य करना, तथा बिना शासन की अनुमति के शासकीय चिकित्सक की सेवाएँ ली जाती हैं जो नियम विरुद्ध है। उपरोक्त आरोपो की जांच कलेक्टर शिवपुरी द्वारा करायी गई, जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये गये हैं, तथा कलेक्टर शिवपुरी द्वारा डॉ. आलोक श्रीवास्तव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। डॉ. श्रीवास्तव के उपरोक्त कृत्य के कारण विभाग एवं शासन की छवि भी धूमिल हुई है। अतः डॉ. आलोक श्रीवास्तव, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, शिवपुरी द्वारा पदीय कर्त्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई हैं। इस प्रकार डॉ. आलोक श्रीवास्तव, अस्थि रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय शिवपुरी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के परिणाम स्वरूप स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियम, (i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं।
अतः डॉ. आलोक श्रीवास्तव, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला शिवपुरी को अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जाने क परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, " 1966 के नियम, 01 (1) के अंतर्गत डॉ. श्रीवास्तव को निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ. आलोक श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर निर्धारित किया जाता है। डॉ. आलोक श्रीवास्तव को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रमुख सचिव सह स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आदेशित।
ये था मामला
बीते रोज दैनिक भास्कर के रिपोर्टर नरेंद्र शर्मा ने पड़ताल पर आधारित एक बड़ी खबर प्रकाशित की थी। जिसमें कुछ मरीजों के बयानों के आधार पर ये सामने आया था की आयुष्मान का दुरुपयोग करते हुए जो मरीज जिला अस्पताल में भर्ती थे उनका चतुर्भुज हॉस्पिटल ले जाकर ऑपरेशन किया गया। जिसके बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की और शिकायत में डॉक्टर गलत पाया गया जिसके बाद आज उसे निलबित कर दिया। 














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