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श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर न्यायालय ने आरोपी को 2 माह के साधारण कारावास की सजा से किया दंडित एवं 4,00,000/- रूपये लगाया प्रतिकर

गुरुवार, 16 मई 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी(करैरा)। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर आरोपी को न्यायालय ने 2 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 4,00,000/- रूपये प्रतिकर लगाया हैं। श्री राम फाइनेंस कंपनी (करैरा) शिवपुरी के शाखा प्रवंधक महेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि देवेंद्र तोमर पुत्र त्रिलोक सिंह तोमर निवासी ग्राम मजरा निवाई पोस्ट झण्डा तहसील नरवर जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP07 GA 5600 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी देवेंद्र तोमर पुत्र त्रिलोक सिंह तोमर को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अमित प्रताप सिंह शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास एवं 4,00,000/- रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पंकज जैन के द्वारा पैरवी की गई। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।















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