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हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

रविवार, 12 मई 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी विजय जाटव, कन्हैया जाटव, एव राधेश्याम को दोषमुक्त किया जबकि अन्य आरोपी  को सिद्ध दोष पाया, दोषमुक्त आरोपी कन्हैया जाटव की और से पैरवी अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव एड. एव आरोपी विजय जाटव की पैरवी अधिवक्ता जहूर अहमद सिद्धगी तथा आरोपी राधेश्याम की पैरवी राजेन्द्र अग्रवाल एड.द्वारा की गई! 
माननीय सप्तम अपर न्यायाधीश शिवपुरी की अदालत में दिसंबर 2018 में  ककरवाया फोर लेन की पुलिया पर मृतक श्रीलाल  कुशवाह की हत्या के बहु चर्चित लंबित मामले में न्यायालय द्वारा अपने विस्तृत फैसले में तीन आरोपियो को दोषमुक्त करते हुए एक आरोपी को हत्या का दोषी प्रमाणित माना, 
मामले के अनुसार दिनांक 31/12/2018 को आरोपी विजय जाटव ने नए बस स्टैंड के पीछे स्थित कृषि भूमि पर प्लॉट काटने की रंजिश के कारण ने फोन करके मृतक श्रीलाल को घोड़ा चौराहा बायपास पर बुलाया और अपनी बुलैरो वाहन से मृतक श्रीलाल सहित अन्य आरोपियों कन्हैया, छोटू,राधेश्याम, एव प्रकाश को लेकर ककरवाया फोर लेन पर ले जाकर पुलिया के नीचे मृतक श्रीलाल कुशवाह की हत्या कर दी और हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए मृतक श्रीलाल की बॉडी  को फोर लेन पर बोलेरो वाहन    चढ़ा दिया,
दूसरे दिन पुलिस देहात द्वारा मृतक श्रीलाल कुशवाह की डैड बॉडी मिलने पर प्रकरण का अनुसंधान करने पर पुलिस ने पांच आरोपीयो विजय जाटव ,कन्हैया जाटव, छोटू@ओमप्रकाश,राधेश्याम, एव प्रकाश,के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर अभियोगपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, अभियोजन ने अपनी गवाही में तीस से भी अधिक गवाह प्रस्तुत किए, माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी कन्हैया जाटव के अभिभाषक श्री आशीष श्रीवास्तव, आरोपी विजय जाटव के अभिभाषक श्री जहूर अहमद सिद्धिकी एव राधेश्याम के अभिभाषक श्री राजेंद्र अग्रवाल के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी विजय, कन्हैया, एव राधेश्याम को हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया और केवल एक आरोपी छोटू को मृतक श्रीलाल कुशवाह की हत्या का दोषी प्रमाणित पाया!













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