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धमाका बड़ी खबर: एडवोकेट जितेंद्र समाधिया ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को भेजा वैधानिक पत्र, मामला नपा के नलकूपों के संधारण का

शनिवार, 11 मई 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। समाधिया कॉर्पोरेशन के संचालक ने अपने अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया के माध्यम से प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन भोपाल सहित अन्य कई अधिकारियों को नगर पालिका शिवपुरी में नलकूप संधारण कार्य में गम्भीर वित्तीय अनियमितता कारित करने एवं शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने का वैधानिक सूचना पत्र भेजा हैं। 
ये भेजा हैं सूचना पत्र
वैधानिक सूचना पत्र मैसर्स समाधिया कॉरपोरेशेन प्रो० श्री राकेश समाधिया निवासी समाधिया विला हाउस नं. 3 नरेन्द्र नगर छत्री रोड शिवपुरी स०प्र० द्वारा अभिभाषक जितेन्द्र समाधिया, एडवोकेट कार्यालय/निवास हाउस नं. 3 नरेन्द्र नगर छत्री रोड शिवपुरी म०प्र० मो.नं. 9827288821, 7000837189
बनाम
1. प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय म०प्र० पता म०प्र० आयुक्त तृतीय तल, पालिका भवन, शिवाजी नगर भोपाल पिन 462016 मो०नं० 917552575491
- Commissioner@mpurban.gov.in सहित अन्य 
महोदय,
मेरे पक्षकर मैसर्स समाधिया कारपोरेशन हाउस न 3 समाधिया विला नरेन्द्र नगर छत्री रोड शिवपुरी मप्र० द्वारा प्रदत्त जानकारी मुहैया कराये गये दस्तावेजों एवं दिये गये निर्देशों के आधार पर आप नोटिसीगण को निम्न आशय का वैधानिक सूचना पत्र प्रेषित है कृपया अवगत हो-
1. यह कि, दिनाक 09.03.2023 को आपसूचितगण क. 4 के कार्यालय नगरपालिका परिषद शिवपुरी म०प्र० द्वारा एक निविदा प्रकाशित की गई थी जिसमें 560 ट्यूबवेलो के मेंटीनेंस हेतु एक पंजीकृत ठेकेदार को अनुबंध किया जाना था इस तारतम्य में मेरे, पक्षकार मैसर्स समाधिया कॉर्पोरेशन हाउस नं. 3 नरेन्द्र नगर छत्री रोड शिवपुरी द्वारा अपना प्रस्ताव विदित फर्म में निविदा की शर्तों से सहमत होते हुए प्रस्तुत किया गया उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव को विधिवत स्वीकृत करते हुए मेरे पक्षकार मैसर्स समाधिया कॉर्पोशन के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद शिवपुरी के माध्यम से परिषद द्वारा लिखित रूप से दिनांक 07.03.2023 को अनुबंध को विस्तृत रूप से पक्षकारों के बीच लिखा गया।
2. यह कि, मेरे पक्षकार द्वारा कार्यादेश दिनांक 03.05.2023 को प्राप्त कर शिवपुरी के विभिन्न ट्यूबवेलों की मरम्मत करने के कार्य प्रारम्भ किया गया। समस्त ट्यूबवेलों के मेंटीनेंस तथा मरम्मत का कार्य अनुबंध अनुसार मेरे पक्षकार ने उक्त कार्य को संधारण समय अनुसार किया गया।
3. यह कि, अनुबंध की प्रथम निविदा शर्त थी कि अनुबंध हो जाने के यह समस्त ट्यूबवेलों को विस्तृत सूची तैयार कर निविदा स्वीकृति उपरांत जोन पश्चात् प्रभारी, इंजीनियर एवं ठेकेदार को साथ लेकर संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन कराया जावेगा परंतु आपसूचितगण मेरे पक्षकार द्वारा शर्त का पालन करने के लिए एकाधिक निवेदन किये किंतु आपसूचितगण द्वारा मेरे पक्षकार को संयुक्त भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया जिसके बावजूद भी मेरा पक्षकार कार्यादेश द्वारा दिये गये समस्त कार्यों का निष्पादन करते हुए ट्यूबवेलों का मेंटीनेंस दिनांक 16.01.2024 तक करता रहा।
4. यह कि आपसूचितगण क. 4 द्वारा अवैधानिकता के अग्रसरण नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा जो कार्य मेरे पक्षकार से पहले ही अनुबंध के अंतर्गत दिया गया था जिन कार्यों को विधिवत कार्यादेश मेरे पक्षकार को दिया जा चुका था उन्ही कार्यो को सूचितगण कमांक 4 ने अवैध रूप से स्वीकृति दर पर अन्य संस्था को नियुक्त करने की अवैधानिक सूचना रविवार दिनांक 10.12.2023 के दैनिक भास्त्कार समाचार पत्र के पृष्ठ क. 8 पर अवैधानिक रूप से विज्ञप्ति जारी की गई थी और इस तारतम्य आपसूचितगण क. 4 द्वारा आईटम दर पर अवैधानिक रूप से पूर्व स्वीकृत दर बिना किसी निविदा निकाले उक्त ठेकेदार की फर्म से सांठगांठ कर आननफानन में उक्त तीनों फर्मों को 1. मैसर्स आर.एम.जे. इलैक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्शन (वार्ड नं. 1 से 13) 2. मैसर्स जे.एस.एस. इंफा (वार्ड नं. 14 से 26) एवं 3. मैर्सस नविष्का इंटर प्रायजेस (वार्ड नं. 27 से 39) से उक्त संधारण कार्य बिना किसी प्रशासिक स्वीकृति लिये बिना एवं ऑनलाइन निविदा टेण्डर निकाले बिना, आपसूचित्तगण क. 4 एवं जिम्मेदारों द्वारा शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर गंभीर वित्तीय, अनियमितता कारित की जा रही है।
5. यह कि, उक्त ट्यूबवेल संधारण कार्य, मेंटीनेंस एवं मरम्मत का कार्य मैसर्स समाचिया कॉरपोरेशन द्वारा 28.50 प्रतिशत विलो दर पर आपसूचितगण एवं सासन को आर्थिक लाभ पहुंचाकर उक्त संधारण कार्य एक करोड चालीस लाख रूपये के स्थान पर मात्र 99,99,921/- रूपये में उक्त कार्य मेरे पक्षकार कर रहा था जबकि आपसूचितगण द्वारा उक्त कार्य की अवैधानिक रूप से निविदा दिनांक 05.01.2024 को निकालकर उक्त कार्य की लागत 4,25,00,000/- रूपये शासन को वित्तीय आर्थिक नुकसान पहुंचाये जाने के उददेश्य से उक्त विज्ञप्ति अवैधानिक रूप से जारी की गई एवं मेरे पक्षकार को राजनैतिक द्वेषभावना एवं षडयंत्र रचकर मेरे पक्षकार का कार्य आपसूचितगण एवं परिषद द्वारा मेरे पक्षकार के कार्य को न०पा०प०/08/2024 की सूचना परिषद की सम्मेलन की सूचना एवं कार्यवाही अवैधानिक कर मेरे पक्षकार को 33 दिन बाद मेरे पक्षकार की फर्म पर बिना किसी आधार के कार्यवाही करने की सूचना प्रेषित की गई थी जो पूर्णतः अवैधानिक है।
6. यह कि, उपरोक्त वर्णित अनुबंध को समाप्त करने की प्रक्रिया अनुबंध की कंडिका 27 में विहित किए जाते हुए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार इंजीनियर इंचार्ज को दिया गया था परंतु आपसूचितगण कमांक 4.5 एवं 6 द्वारा स्वयं के आर्थिक हित एवं स्वार्थ सिद्धि हेतु कर्मचारियों से एवं परिषद से सांठगांठ कर हीन भावनापूर्वक एवं द्वेषपूर्वक मेरे पक्षकार का अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही गलत तथ्य के आधार पर की गई की परिधि में आता है। जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में एवं मानहानि
7. यह कि, आपसूचितगण क. 4. 5 एवं 6 द्वारा नलकूपों में लगी सामाग्री को सांठगांठ कर उक्त फर्मों एवं पूर्व फर्म शरिन एण्ड सन्स के माध्यम से कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर खुर्दबुर्द किया गया एवं किया जा रहा है जिसमें नलकूपों में डाली गई ऑरिजिनल मोटरों को निकालकर नकली मोटर पंप उक्त नलकूपों में डाले जा रहे है आपसूचितगण कमांक 5 एवं 6 द्वारा नलकूपों से पुराने पाइप, केविल, मोटर, आदि सामाग्री को बाजार में विक्रय कराई जा रही है और उसके सूचीबद्ध पाइप केविल मोटर आदि सामाग्री नलकूपों में ना डालते हुए नये पाइप वेवजह सांठगांठ कर बढ़ाये जा रहे और नकली मोटर पंपों के भुगतान उक्त तीनों फर्मों के ठेकेदारों के माध्यम से करोंडों रूपये की चपत शासन को लगायी जा रही है और अवैधानिक रूप से भुगतान का बंदरवाट आपसूचितगण क्रमांक 4. 5 एवं 6 द्वारा किया जा रहा है जिससे शासन को गंभीर वित्तीय क्षति पहुंचाकर कार्य की मूल लागत से ज्यादा वित्तीय क्षति षडयंत्र रचकर शासन को पहुंचायी जा रही है।
8. यह कि. अधोहस्ताक्षरित द्वारा कार्य प्रारम्भ होते हुए भौतिक सत्यापन की जानकारी पूर्व ठेकेदार शरिन एण्ड संस के कार्य की नगरपालिका परिषद में किये जय साधारण कार्य की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जो आज तक अपर्याप्त है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 20ज की धारा (6) गया साथ ही उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को दिनांक 04.01.2024 को की गई थी। उक्त अपील के बावजूद भी जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त पस्थितियों को देखते हुए यदि निष्पक्ष रूप से जांच शासन एवं प्रशासन एवं आर्थिक अन्वेषण द्वारा जांच की गई तो पत्ता चल जाएगा जो कार्य समाधिया कॉरपोरेशन द्वारा ब्लो दर पर किया जा रहा था उक्त कार्य को नगरपालिका द्वारा कई गुना बढ़ी हुई दरों पर करवाया जा रहा है। जो आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी एवं परिषद के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध प्राधिकारी एवं सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जाये।
9. यह कि, आपसूचितगण क. 1 उक्त नगरीय निकाय एवं विकास संचालन के अंतर्गत सूचितगण क. 4 होने से आपसूचितगण क. 1 का दायित्व एवं जिम्मेदारी शासन को आर्थिक लाभ पहुंचाने एवं मॉनीटरिंग करने का दायित्व आपका है शासन को लगातार मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी द्वारा गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचायी जा रही है जो आर्थिक अपराध की परिधि में होने से अपराध की श्रेणी में आता है उक्त कृत्य की जांच कराये जाने की आपसूचितगण कमांक 1, 2 व 3 की जिम्मेदारी एवं दायित्व है।
अतः आपसूचितगण को उक्त वैधानिक सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि गंभीरतापूर्वक उक्त नलकूप संधारण कार्य (ट्यूबवेल मोटर मरम्मत कार्य) की जांच कराना अति आवश्यक है एवं अवैधानिक कृत्य के लिए जिम्मेदार सूचितगण कमांक 4. 5 एवं 6 की जांच कर गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं आर्थिक क्षति के लिए जिम्मेदार 4, 5 एवं 6 सूचितगण पर दण्डात्मक कार्यवाही कर प्रतिवेदन शासन को भेजा जाकर प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में मेरे पक्षकार द्वारा आर्थिक अपराध प्राधिकारी एवं सक्षम न्यायालय में उक्त आशय की शिकायत कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपसूचितगण एवं परिषद एवं राज्य की होगी।
दिनांक 11/05/2024
सूचक 
मैसर्स समाधिया कॉरपोरेशन प्रो० श्री राकेश समाधिया विला हाउस नं. 3 नरेन्द्र नगर छत्री रोड शिवपुरी म०प्र०
इनको भी भेजी सूचना पत्र की प्रति
संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर, कलेक्टर शिवपुरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी, उपयंत्री/ सहायक यंत्री, चारो जोन प्रभारी, स्टोर प्रभारी द्वारा नलकूप संधारण कार्य में गम्भीर वित्तीय अनियमितता कारित करने एवं शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने का भेजा वैधानिक सूचना पत्र।














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