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धमाका बड़ी खबर: नपा ने अपनी दुकानों के मालिकों को भेजे नोटिस, हड़कंप, लीज नवीनीकरण के अंतर्गत भवन भूमि के वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्यानुसार प्रीमियम एवं किराये के निर्धारण को लेकर भेजे नोटिस

शुक्रवार, 10 मई 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। चुनाव खत्म होते ही, नगरपालिका ने नगर पालिका की दुकानों में काबिज दुकानदारों को नोटिस भेज दिए हैं। इनमें किराया बढ़ाए जाने का जिक्र हैं जिसे लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। नपा के दुकानदारों के अनुसार शासन के आदेश और अधिनियम का बहाना लेकर, दुकानों का नये बाजार मूल्य से कीमत निर्धारण, लाखों रुपये  प्रीमियम वसूलने एवं किराया सीधा दुगना करने की कवायद तेज हो गई है। दुकानदारों का कहना है की इसके विपरीत पच्चीस साल पहले, साधारण स्टांप पर किराये नामे की जगह, बीस हजार स्टांप ड्यूटी  (रजिस्ट्री शुल्क) लेकर किरायानामा लिखवाया था।
ये तो सरासर लूट है। 
ये थमाए नोटिस
कार्यालय नगर मालिका परिषद शिवपुरी,
क्रमांक/नपाप/2024/16
सूचना-पत्र //
प्रति,
शिवपुरी
शिवपुरी, दिनांक 5/25
श्री खान पुत्र खान फायर बिग्रेड के ऊपर प्रथम तल, शिवपुरी
विषयम.प्र. नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के अंतर्गत नगर पालिका स्वामित्व की दुकानात के लीज नवीनीकरण करने के संबंध में।
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि-
नगर पालिका परिषद शिवपुरी की स्वामित्व की मार्केट फायर बिग्रेड के ऊपर प्रथम तल में स्थित दुकान क्रमांक 01 शिवपुरी आपको आवंटित की गयी है।
म.प्र. नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 10 के तहत् लीज नवीनीकरण के अंतर्गत भवन भूमि के वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्यानुसार प्रीमियम एवं किराये के निर्धारण के निर्देश हैं। म.प्र. नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 10 के पालन में आपको आवंटित दुकान आगामी 30 वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु भवन / भूमि के वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्यानुसार प्रीमियम राशि ₹15812/- रूपये एवं मासिक किराया ₹1556/- रूपये जीएसटी सहित, पुनः निर्धारण किया गया है। मासिक किराया राशि प्रत्येक 05 वर्ष में पट्टा/लीज किराये की दरों में 05 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
अतः आपसे अनुरोध है कि प्रीमियम राशि का भुगतान, दिनांक 15/04/2024 तक नगर पालिका परिषद शिवपुरी, कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा आगामी 30 वर्ष की लीज हेतु नवीन किराया अनुबंध करें तथा माह अप्रैल 2024 से नवीन निर्धारित किराया जमा करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्तानुसार प्रीमियम ना जमा करने में विफल रहने पर आपको आवंटित दुकान राजसात कर पुनः नीलामी की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी।
इस कवायद में असली चेहरे सामने आएंगे या नहीं
इधर लोगों का कहना हैं की नपा की दुकानों में बंदरबांट भी की गई हैं। किसी के सपथ पत्र पर कोई और दुकान संचालित कर रहा हैं। यानी नपा कर्मियों की जेब गर्म करके दिव्यांग, फौजी, अनुसूचित जाति जनजाति कोटे की दुकानों के फर्जी शपथ पत्र के आधार पर कई दुकानों को कोई अन्य रसूखदार संचालित कर रहे हैं। क्या इस नवीन अनुबंध की कवायद के दौरान ऐसे लोग बे नकाब होंगे या और कागजी बाड़ा करके फिर से उन्हीं हाथों में दुकान रहने दी जाएगी। इसके अलावा नपा की शर्तों को ताक में रखकर दुकान में प्रतिबंधित कार्य किए जा रहे हैं क्या उन दुकानों पर कोई कारवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं। 















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