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धमाका बड़ी खबर: MP व्यापम घोटाला में बड़ा फैसला आया, आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के फर्जीवाड़े में CBI कोर्ट ने सुनाई 11 दोषियों को 7-7 साल की सजा, अपनी जगह दूसरों से दिलवाई थी परीक्षा

सोमवार, 27 मई 2024

/ by Vipin Shukla Mama
भोपाल। MP Vyapam Scam: एमपी के चर्चित व्यापमं घोटाले में 14 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2012 की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में 11 आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के जुर्माना ने सजा दी गई है। सोमवार को भोपाल में सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाई है। सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि व्यापमं ने 30 सितंबर 2012 को मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें लोकेंद्र कुमार धाकड़, अविनाश जयंत, राजेश प्रजापति, भूरा रावत, राधेश्याम यादव और विकास रावत पास हुए थे।
इनमें लोकेंद्र कुमार धाकड़ की जगह हेमंत सिंह जाट, अविनाश जयंत की जगह सर्वेश कुमार झा, राजेश प्रजापति की जगह उसके भाई नरेश प्रजापति, भूरा रावत की जगह रामवीर सिंह रावत और विकास रावत की जगह हरिओम तोमर ने परीक्षा दी थी। जबकि राधेश्याम यादव के स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने परीक्षा दी थी।
कोर्ट ने कई गवाह, दस्तावेज और आर्टिकल्स के आधार पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने फैसला सुनाया।














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