शिवपुरी। श्री राम फाइनेंस कंपनी शिवपुरी के शाखा प्रवंधक विवेक खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि राजवेंद्र रावत पुत्र रामस्वरूप रावत निवासी ग्राम कैमई पोस्ट जौराई तहसील- बैराड़ जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP33 T 0638 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी राजवेंद्र रावत पुत्र रामस्वरूप रावत को माननीय अपीलीय न्यायालय तृतीय सेशन न्यायाधीश श्री विधान माहेश्वरी शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास एवं 2,50,000/- रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 15 दिवस साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और आरोपी को जेल भेजा गया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पंकज जैन के द्वारा पैरवी की गई। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।

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