शिवपुरी। न्यायालय ने 2 लाख के चैक बाउंस केस में आरोपी को 6 माह के कारावास और 2 लाख 78 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
परिवादी महेश बंसल से आरोपी शौकत अली ने 2020 में 2 लाख रूपए उधार लिए थे और उधार रुपए की मांग करने पर आरोपी शौकत अली पुत्र श्री लियाकत अली निवासी पुरानी शिवपुरी ने परिवादी महेश बंसल को एक चैक दिया जो बाउंस हुआ और मामला न्यायलय में पहुंचा। दिनांक 21 जून 2024 को माननीय जे एम एफ सी महोदय रवि बोरासी साहब ने निर्णय पारित किया जिसमें परिवाद को बखूबी सिद्ध पाते हुए आरोपी शौकत अली को 6 माह का कारावास एवं 2 लाख 78 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया।
मामले में परिवादी की ओर से पैरवी श्री संजय शर्मा एडवोकेट (ऐंचवाडा वाले) एवं श्री सुहैल खान एडवोकेट ने की।

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