इन अवैध कालोनाइजरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई
आज दिनांक 01.06.2024 को जिला कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में एसडीएम श्री अनूप श्रीवास्तव, सीएमओ डाॅ केशव सिह सगर, तहसीलदार श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, यातायात प्रभारी श्री धनंजय शर्मा के द्वारा श्री सचिव चौहान सहायक यंत्री, श्री सतीश निगम, श्री रामवीर शर्मा उपयंत्री, श्री जितेंद्र परिहार उपयंत्री, श्री जेपी सक्सैना उपयंत्री, श्री योगेश शर्मा स्वच्छता अधिकारी नगर पालिका शिवपुरी , पटवारी श्री आनंद यादव, पटवारी श्री रवि गौतम, पटवारी श्री दीपक धाकड, पटवारी श्री विवेक रावत, पटवारी श्री राहुल वर्मा के साथ नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते के माध्यम से नगर शिवपुरी में कई स्थानों पर अवैध कालौनी की संरचना ध्वस्त करने की कठोर कार्रवाई की गई, जिन कालौनी को आज निशाने पर लिया जाकर भूमि को पूर्ववत स्वरूप में लाया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं,
1. सर्वे क्रमांक 155 भाग ग्राम करौंदी सम्पवैल के पास निकिता पत्नी राजकुमार जैन मंगल मसाले वाले एवं अन्य के स्वामित्व की भूमि पर सीसी रोड एवं बाउंड्री तोड़ी गयी,
2. सर्वे क्रमांक 609 ग्राम बछोरा रामजीलाल धाकड़ पिता भगवान लाल किरार की भूमि पर बाउंड्री तोड़ी गयी एवं मोरम रोड को उखाड़ा गया।
3. सर्वे क्रमांक 608 के भाग बछोरा गोविंद पुत्र कप्तान सिंह मोरम की अवैध कालौनी में निर्मित रास्ता एवं लाइट के खंबे तोड़े,
3. सर्वे क्रमांक 608 के भाग बछोरा गोविंद पुत्र कप्तान सिंह मोरम की अवैध कालौनी में निर्मित रास्ता एवं लाइट के खंबे तोड़े,
4. सर्वे क्रमांक 610 ग्राम बछौरा में गोविंद पुत्र कप्तान सिंह की अवैध कालौनी से मुरम का रास्ता उखाड़ा गया,
5. सर्वे क्रमांक 306, 309, 310 ग्राम बछोरा में बड़े हनुमान मंदिर के पीछे मनीष जैन गोविंद जैन की अवैध कालौनी में रोड उखाड़ी एवं बाउंड्री तोड़ी
6.सर्वे क्रमांक 624 ग्राम बछोरा उर्मिला गोयल, महेंद्र जैन क संतुष्टि कालौनी के पीछे की अवैध कालौनी से बाउंड्री तोड़ी एवं मुरम की रोड तोड़ी,
7. सर्वे क्रमांक 756 ग्राम मनियर पूजा नांगल पत्नी गिर्राज मंगल की अवैध कालौनी की बाउंड्री तोड़ी एवं मोरम की रोड उखाड़ा,
8. सर्वे क्रमांक 1133 ग्राम छावनी में मंटू शर्मा पिता शिव कुमार शर्मा हाथी खाने में पीछे नाले के किनारे की भूमि का निरीक्षण किया गया और मौके पर ही सीमांकन के बाद कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
ध्यान रहे कि इन अवैध कालोनाइजर को नगर पालिका द्वारा विधिवत सूचना पत्र जारी कर कालौनी के विकास के लिए आवश्यक दस्तावेज मांगे गए किन्तु किसी भी कालोनाइजर द्वारा अपने जवाब तक देना उचित नहीं समझा। इसी कारण आज से इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत की गयी, यह कार्रवाई अभी एक शुरुआत और चेतावनी है क्योंकि
इसके साथ ही इन अवैध कालोनाइजर के विरुद्ध मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के तहत कार्रवाई भी संस्थित की गयी है। प्रशासन द्वारा अवैध कालौनी के विकास के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
कावेंद्र सिंह यादव पुत्र कप्तान सिंह यादव निवासी मुरैना
सर्व नम्बर 608/1/1/1/3
सीएमओ ने की अपील
यहाँ डाॅ सगर सीएमओ शिवपुरी द्वारा आम जनता से अपील की गयी है कि वह अवैध कालौनी में भूखण्ड नही खरीदें।म तथा डॉ सगर ने कहा है कि कालोनाइजर से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अवैध कालौनी का विकास नही करे और प्रशासन के साथ सहयोग करें। इसी प्रकार भूमि स्वामी अपनी भूमि का विक्रय अवैध कालौनी के निर्माण के लिए भूमि का विक्रय नहीं करें क्योंकि मुकदमा भूमि स्वामी पर भी दर्ज किया जाता है।

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