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धमाका बड़ी खबर: "शहर में स्वास्थ्य व्यवस्थायें वेंटीलेटर पर जहाँ चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट दोनों जगह मरीज को न ही सही उपचार मिलता, जनहित याचिका लगायेगे एडवोकेट अभय जैन

बुधवार, 19 जून 2024

/ by Vipin Shukla Mama

शिवपुरी। शहर में स्वास्थ्य व्यवस्थायें वेंटीलेटर पर  जहाँ चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट दोनों जगह मरीज को न ही सही उपचार मिलता है और पूरा पैसा लेकर लूटा जा रहा है। इसी क्रम में शहर के नवजीवन हॉस्पिटल का सञ्चालन अवैधानिक रूप से निर्मित भवन में किया जा रहा है जिसकी कोई भी भवन निर्माण स्वीकृति नही ली गई है और यही नहीं इस
अस्पताल को तलघर में भी संचालित किया जा रहा जबकि तलघर की निर्माण परमिशन भी नही ली गई है। यह भी गौर करने वाली बात है कि तलघर को पार्किंग के अलावा कोई अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता फिर कैसे यहाँ पूरा
हॉस्पिटल संचालित हो रहा है यह सोचने का विषय है। शहर के प्रबुध्द नागरिक श्री ज्ञान प्रकाश जैन पूर्व पार्षद निवासी पीली कोठी कमलागंज की तबियत ख़राब होने पर डॉ रितेश यादव के कहने पर उन्हें नवजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और हॉस्पिटल में डीलक्स रूम लिया ताकि सुविधा से उपचार हो सके।
डीलक्स रूम की हालत इतनी ख़राब थी कि कोई स्वस्थ व्यक्ति वहाँ जाकर बीमार हो जाए। नवजीवन हॉस्पिटल के टॉयलेट में मल सूख कर पॉट से चिपका हुआ था और पानी की कोई
व्यवस्था नही है। हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं को देखते हुए श्री जैन उपचार के बीच में ही डिस्चार्ज हो गए और जब इंडोर पेपर मांगे गए तोह देखा की उसमे मुख्या जानकारी खली है जबकि इंडोर पेपर में सारी जांनकारी भरना आवश्यक है और यही नहीं बिल-वाउचर में भी गड़बड़ी देखी गई जैसे डीलक्स कमरे का किराया रेट लिस्ट से ज्यादा लगाया गया, दवाई भी रेट लिस्ट के अनुसार नही थी। हॉस्पिटल द्वारा तलघर में
मेडिकल स्टोर, जनरल वार्ड आदि अवैधानिक रूप से संचालित होता है जिसके कारण मरीजों को बाहर सड़क पर स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है एवं बाहर कई बार जाम लग जाता है। मध्य प्रदेश उपचारग्रह स्थापनाए नियम 1997 के अनुसार कोई भी नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल को किसी भी भवन में संचालित करने के लिए नगर पालिका की भवन निर्माण स्वीकृति आवश्यक है जिसके बिना अस्पताल संचालन की अनुमति नही दी जा सकती है फिर कैसे सीएमएचओ द्वारा नवजीवन हॉस्पिटल को संचालन की अनुमति कैसे दी गई।यह सारी अनियमित्ताओं को दर्शाते हुए दिनांक 18 जून को एक विधिक सूचना पत्र प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सेवाए, भोपाल; आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाए; कलेक्टर शिवपुरी, सीएमएचओ शिवपुरी; सीएमओ नगर पालिका शिवपुरी को भेजा गया है यह मांग करते हुए की नवजीवन हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया जाए एवं अवैधानिक निर्माण तोडा जाए।अगर कार्यवाही नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।शहर में ऐसे कई प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक हैं जो कि नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हैं एवं नागरिकों के स्वास्थ्य एवं संसाधन से खिलवाड़ कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदार मौन है या मिले हुए हैं।
शहर के नागरिकों से अपील है कि यदि उनके साथ भी किसी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम द्वारा सेवा में कमी की गई है या सही तरीके से उपचार नही दिया गया या नही उपचार दिया गया तो अभय जैन, आदित्य श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा निशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाएगी ताकि व्यवस्था में सुधार आये और लोगों को रिलीफ मिले।














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