शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रसाद शर्मा एवं सदस्यगण श्रीमति अंजू गुप्ता व राजीवकृष्ण शर्मा द्वारा परिवादी के अधिवक्ता अजय कुमार जैन एडव्होकेट द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार कर केयर हैल्थ इंश्योरेंस लि. के खिलाफ फैसला सुनाया है।
संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि राजेश्वरी रोड़ शिवपुरी निवासी विमलकुमार जैन द्वारा केयर हैल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड में अपने परिवार के लिये हैल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसमें परिवादी विमलकुमार जैन, श्रीमती सावित्री जैन, स्नेहा जैन, गौरी जैन के नाम से थी जिसका केयर हैल्थ इंश्योरेंस द्वारा वार्षिक प्रीमियम लिया जाता रहा है उक्त पॉलिसी परिवादी द्वारा वर्ष-2017 से निरंतर जारी रखी गई थी परिवादी की पत्नि सावित्री जैन को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर ग्वालियर स्थित परिवार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल में उपचार के लिये भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर द्वारा विभिन्न जांच कराकर सावित्री जैन का उपचार किया गया। केयर हैल्थ इंश्योरेंस द्वारा कैश लैस सुविधा प्रदान नहीं की गई इस कारण विमल कुमार जैन को अपनी पत्नि सावित्री जैन के इलाज में 52,677/- रूपये की राशि नगद रूप से वहन करना पड़ी, परिवार हॉस्पीटल ग्वालियर से डिस्चार्ज होने के उपरांत मेडीकल पर्चे, इंडोर पेशेंट शीट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, मेडीकल जांचे, क्लेम फार्म, पॉलिसी धारक के आई.डी. कार्ड आदि संपूर्ण दस्तावेज परिवादी ने केयर हैल्थ इंश्योरेंस लि. को प्रेषित किये किन्तु कंपनी द्वारा परिवादी के क्लेम को Pre existing disease की श्रेणी में रखकर क्लेम निरस्त कर दिया था तब प्रकरण के परिवादी विमलकुमार जैन द्वारा अपने अधिवक्ता अजयकुमार जैन एडव्होकेट के माध्यम से उपभोक्ता आयोग की शरण ली तब न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर आई साक्ष्य व दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुये प्रबंधक केयर हैल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड गुणगांव हरियाणा व प्रबंधक सर्विस ब्रांच केयर हैल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड सिटी सेंटर ग्वालियर के विरूद्ध उपचार में व्यय हुई राशि 52,677/- रूपये व प्रकरण व्यय व क्षतिपूर्ति हेतु 5,000/- रूपये व उस पर 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करने हेतु केयर हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया गया।

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