शिवपुरी। जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी ने आदेश पारित करते हुए आवेदक को बीमा क्लेम दिलाया हैं। आवेदक पवन शर्मा द्वारा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस से बीमा कराया गया था जिस पर से इलाज कराएजाने से क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था जिस कारण आवेदक द्वारामाननीय न्यायालय की शरण लिए जाने पर माननीय राजेंद्र प्रसाद शर्मा अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश जिला उपभोक्ता विवाद आयोग शिवपुरी सदस्यराजीव शर्मा ब श्रीमती अंजू गुप्ता द्वारा निर्णय पारित करते हुए आवेदक को बीमा क्लेम राशि 6519 रुपए तथा क्षतिपूर्ति राशि ₹500 एवं परिवार में ₹1000दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में आवेदक की ओर से पैरवी विनय चौबे एडवोकेट द्वारा की गई।

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