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धमाका_बड़ी_खबर: लाखों करोड़ों के घोटालों वाले शिवपुरी जिले में अब एक नया घोटाला, प्रधानमंत्री जनमन आवास अंतर्गत कुटीरों की स्वीकृत राशि में से सरपंच, सचिव ने ग्रामीणों से ले डाले लाखों, शिवपुरी की जनपद अध्यक्ष ने किया खुलासा, देखिए वीडियो

बुधवार, 26 जून 2024

/ by Vipin Shukla Mama
ऋषि शर्मा की रिपोर्ट
Shivpuri शिवपुरी। लाखों करोड़ों के घोटालों वाले शिवपुरी जिले में अब एक नया घोटाला सामने आया है। इस बार प्रधानमंत्री जनमन आवास अंतर्गत कुटीरों की राशि में रिश्वत लेने का बड़ा घोटाला होने का आरोप खुद शिवपुरी जनपद की अध्यक्ष हेमलता रावत और उनके पति रघुवीर ने लगाया है।
सरपंच सहित सचिव ने खुद जनपद अध्यक्ष की पंचायत में ये कारनामा करके सनसनी फैला डाली
है। आज इस बात को लेकर जनपद अध्यक्ष ने मीडिया को न्योता दिया और पूरी जानकारी साझा की। इतना ही नहीं उन्होंने बताया की जब चालिस आदिवासियों ने उनको बताया की सरपंच सचिव ने हमसे कुटीर के बदले 25 से 40 हजार तक लिए हैं तो खुद जनपद अध्यक्ष ने मामला जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी की जानकारी में लाने और मौके पर जाकर बात में सत्यता प्रमाणित होने की बात कही। जिसके बाद  सचिव रोशन सिंह को कारण बताओ नोटिस थमाया गया।
आइए समझिए पूरा मामला क्या
कारण बताओ सूचना पत्र //
बनाम श्री रोशन सिंह वशिष्ठ सचिव ग्राम पंचायत खजरी जनपद पंचायत शिवपुरी, जिला शिवपुरी
एतद जरिए नोटिस संचित किया जाता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी का पत्र कमांक / पंचायत/2024/1087 शिवपुरी दावा है कि शुखाद्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत खजूरी में प्रधानमंत्री जनमन आवास दिनांक 11/06/2024 में जांच कराई गई जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत खजूरी के ग्राम अमरखोहा में आवास के अतिरिक्त पेंशन एवम पोषण आहार न दिलाए जाने की शिकायतें हितग्राहियों द्वारा आपके एवं आपके सहयोगी के अजीत शर्मा के विरूद्ध की गई जो निम्नानुसार है।
1. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 45 सरूपी पत्नी बादशाह आदिवासी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमत आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी प्रथम किस्त 50 हजार एवं द्वितीय एवं तृतीय किस्त 75-75 हजार कुल 2 लाखा रूपये प्राप्त हुई जिसका मेरे द्वारा उपयोग कर लिया गया है। मेरे से अजीत शर्मा द्वारा 20 हजार रूपये लिए है।
2. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 71 दिन पुत्र बलदेवा आदिवासी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने-कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी प्रथम किस्त 50 हजार एवं द्वितीय एवं तृतीय किस्त 75-75 हजार कुल 2 लाख रूपये प्राप्त हुई जिसका मेरे द्वारा उपयोग कर लिया गया है। मेरे हसे अजीत शर्मा एवं श्री रोशन वशिष्ठ सचिव द्वारा 30 हजार रूपये लिए है।
3. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 36 उटिया पनि नंदू आदिवासी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी प्रथम किस्त 50 हजार एवं द्वितीय एवं तृतीय किस्त 75-75 हजार कुल 2 लाख रूपये प्राप्त हुई जिसका मेरे द्वारा उपयोग कर लिया गया है। मेरे से अजीत शर्मा को 20 हजार रूपये की राशि दी गई है।
4. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 38 गायत्री पनि अमरसिंह आदिवासी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी राशि तीन किस्तों में 2 लाख रूपये मेरे बैंक खाते में प्राप्त हुई है। आवास के एवज में सचिव रोशन वशिष्ठ एवं अजीत ने 30 हजार रूपा लिए थे जिसकी मैने मौखिक शिकायत की थी।
5. "पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 42 6 कीना पनि दीनू आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी राशि तीन किस्तों में 2 लाख रूपये मेरे बैंक खाते में प्राप्त हुई है। आवास के एवज में कुल 20 हजार रूपये जिसमें ओर अजीत ने 15 हजार रू लिए थे जिसकी मैने मौखिक शिकायत की थी।
6. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 60 धनवंती पनि सुनील आदिवासी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास की राशि स्वीकृत हुई थी। जिसकी राशि तीन किश्तों में दो लाख रुपए मेरे खाते में प्राप्त हुई हैं। आवास के एवज में सरपंच पति ने मुझसे 15 हजार लिए तथा मेरे पति सुनील से सचिव रोशन ने 15 हजार लिए थे जिसकी मैने मौखिक शिकायत की थी। 
7. पत्र के साथ सलग्न सूची अनुसार कुपासी पत्नी बालदेवा आदिवासी निवासी अमरखोहा ने कथन दिए की 2023,24 में पीएम जन मन आवास स्वीकृत हुई। जिसकी राशि में से तीस हजार रूपये अजीत ने लिए थे जिसकी मैने मौखिक शिकायत की थी।
8.पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 57 रहे पुत्र बलदेव आदिवासी निवासी अमरखोडा द्वारा अपने कथन में हितग्राही संख्या में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमान हुई थी जिसकी राशि तीन किससे ताया कि वर्ष 202 मेरे बैंक खाते में प्राप्त हुई है। आवास के एवज में 35 हजार रूपये अजीत को दिए थे जिसकी मैंने मौखिक शिकायत की थी।
9. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 47 ममता पनि जगदीया आदिवासी या ३२ वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने सार हिलयाली या कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी राशि तीन किस्तों में 2 लाख संपये मेरे बैंक खाते में प्राप्त हुई है। आवास के पावाज में तीन बार में 35 हजार रूपये अजीत ने लिए थे जिसकी मैने मौखिक शिकायत की थी।
10. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 55 वना पनि पहलवान आदिवासी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी प्रथम किस्त 50 हजार एवं द्वितीय किस्त 75 हजार एवं तीसरी किस्त 75 हजार रूपये प्राप्त हुई है जिससे मैने आवास की नींव तथा छत डालकर बना ली है। आवास के एवज में मुझसे अजीत ने ३० हजार रूपये लिए। अजीत सचिव के साथ आता है उसी ने मुझसे रूपये लिए हैं जिसकी मैने मौखिक शिकायत की है।
11. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 12 राजावेटी पन्त्रि सुघरसिंह आदिवासी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम अमरखोहा द्वारा अपने कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी तीन किस्तों में 2 लाख रूपये बैंक खाते में प्राप्त हुई हैं। मजदूरी के सा नहीं मिले हैं। आवास के एवज में सरपंच पति, सचिव एवं अजीत तीनों ने 30 हजार रूपये लिए। मैने 30 हजार अजीत के हाथ में दिये थे जिसकी मेने शिकायत की थी।
12. पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार हितग्राही संख्या 49 टीपा पनि आनंद आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम
अमरखोहा द्वारा अपने कथन में बताया कि वर्ष 2023-24 में मेरे नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास स्वीकृत हुई थी जिसकी तीन किस्तों में 2 लाख रूपये बैंक खाते में प्राप्त हुई हैं। तथा मजदूरी के 4 हजार रूपये - प्राप्त हुए हैं। आवास के एवज में अजीत ने 20 हजार रूपये लिए थे जिसकी मैने मौखिक शिकायत की थी।
13. पेंशन, पोषण आहार, अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता, एवं डबल आवास के संबंध में:-
1. ममता / जगदीश आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार भत्ता नहीं दिलाया गया।
2. मनीषा वेवा स्व. भरत यादव निवासी अमरखोहा अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता नहीं दिलाई गई है।
3. बाईसराम पुत्र प्रीतम आदिवासी निवासी अमरखोह। निःशक्त पेंशन नहीं दिलाई गई है।
4. नारायणी वेवा स्व. गिरवर आदिवासी निवासी अमरखाड़ा को विधवा पेंशन सवीकृत नहीं कराई गई है।
5. रेखा वेवा स्व. इंदर आदिवासी निवासी अमरखोहा को विधवा पेंशन एवं पोषण आहार नहीं दिलाई गई है।
6.ममता /मानसिंह आदिवासी निवासी अमरोहा का पोषण आहार 8 माह से बंद है।
7. कमला / लक्ष्मण आदिवासी निवासी अमरोहा को पोषण आहार की राशि नहीं दिलाई गई है।
8. सोनम / रंजीत आदिवासी निवासी अमरखोहा 8 माह से पोषण आहार नहीं मिला है।
9. सुदरी /सेंगर आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहा। की राशि स्वीकृत नहीं है।।
10. मुत्री / राजाराम आदिवासी उम्र 60 वर्ष निवासी अमरोहा पोषण आहार एवं वृद्धावस्था पेंशन की राशि स्वीकृत नहीं है।
11. राजाराम / गब्बू आदिवासी उम्र 65 वर्ष निवासी अमरखोहा पेंशन स्वीकृत नहीं कराई गई है।
12. 'रानी / नंदकिशोर आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार की राशि स्वीकृत नहीं कराई गई है।
13. हेमलता/राजकुमार निवासी अमरखोहा पोषण आहार की राशि स्वीकृत नहीं कराई गई है।
14. दक्खो/प्रीतम आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार की राशि 1 वर्ष से नहीं मिली है।
15. बरफी/आशीष आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार की राशि स्वीकृत नहीं है।
16.दीपा/विष्णुपाल आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार की राषि । वर्ष से बंद है।
17. फूलो /स्व, सीधा आदिवासी निवासी अमरखोहा पेंशन, पं षण आहार की राशि स्वीकृत नहीं कराई गई है।
18. फूलो/स्व. बादामी आदिवासी उम्र 65 वर्ष निवासी मरखोहा पेंशन, पोषण आहार की राशि स्वीकृत नहीं कराई गई है।
19. सुनीता/शिवनंदन आदिवासी निवासी अमरखोहा पेंशन, 2 वर्ष से पोषण आहार बंद है।
20. अंगूरी/सुगन आदिवासी निवासी अमरखोहा पेंशन, 2 वर्ष से पोषण आहार बंद है।
21. गजरासिंह/बुदधू आदिवासी उम्र 62 वर्ष निवासी अमरखोहा वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत नहीं है।
22. राजकुमारी / स्व. मंगल आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार की राशि स्वीकृत नहीं कराई गई है।
-23. राधा/हल्के आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार की राशि 1 वर्ष से नहीं मिली है।
24. कलो/जन्ने आदिवासी उम्र 95 वर्ष निवासी अमरखोहा 4 वर्ष से पेंशन नहीं मिली है।
25. मुन्नी/अर्जुन आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार की राशि स्वीकृत नहीं।
26. गुमानदे/सोनेराम आदिवासी उम्र 62 वर्ष निवासी अमरखीहा वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत नहीं है।
27. बैजंती/स्व. भरोसी आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार एवं खादान्न पर्ची स्वीकृत नहीं है।
28. सरस्वती/गोविन्दा आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार एवं खादान्न पर्ची स्वीकृत नहीं है।
29. बैजंती/स्व. भरोसी आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार एवं खादान पर्ची स्वीकृत नहीं है।
30. सकीना/दीनू आदिवासी निवासी अमरखोहा पोषण आहार स्वीकृत नहीं है।
अजिनाची नितामी अमरखोहा पोषण आहार स्वीकृत नहीं है।
. भूरा/खेमा आदिवासी उम्र 63 वर्ष निवासी अमरखौद्धः वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत नहीं है।
33. शारदा/गिर्राज आदिवासी निवासी अमरग्रोहा पोषण आहार स्वीकृत नहीं है।
34. कमला/स्व. जण्डेल आदिवासी निवासी अमरखोहा 6 नाह से विधवा पेंशन नहीं मिली है।
35. सुभद्रा/स्व. भरोसी आदिवासी निवासी अमरखीहा विध्या पेंशन एवं पोषण आहार की राशि स्वीकृत नहीं।
36. देषराज / काशीराम आदिवासी निवासी अमरोहा के नाम से दो बार आवास स्वीकृत हो चुकी है।
37. स्व. दिनेश नंदू आदिवासी निवासी अमरखोहा की मृत्यु दिनांक 22.01.2024 को हुई थी अभी तक कोई सहयोग राशि स्वीकृत नहीं की गई है।
38. स्व. पूजा/मनीराम आदिवासी निवासी अमरखोहा की मृत्यु दिनांक 23.10.2023 को हुई थी अभी तक कोई सहयोग राष्शि स्वीकृत नहीं की गई है।
अतः क्यों न उक्त कृत्य के लिए आपको दोषी मानते हुए आपके विरूद्ध म.प्र.पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3(1) (2) (3) का पालन न करने एवं नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार म.प्र. पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। (
अतः जारी किए गए कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित आरोपी के संबंध में अपना उत्तर अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष 07 दिवस में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में जबाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया जावेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
पृ. क्रमांक / 2142 /जि.पं./पंचा.प्रको/का.ब.सू./सचिव/2024 प्रतिलिपि:-
मुख्य
कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत शिवपुरी
शिवपुरी दिनांक- 21/06/2024
1. कलेक्टर जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शिवपुरी की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर अभिस्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत शिवपुरी।
















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