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धमाका बड़ी खबर: RTI आवेदन में जानकारी न देने पर मध्यप्रदेश सूचना आयोग ने जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी पर लगाया 25,000/- रुपये का जुर्माना

गुरुवार, 13 जून 2024

/ by Vipin Shukla Mama

शिवपुरी। RTI आवेदन में जानकारी न देने पर मध्यप्रदेश सूचना आयोग ने जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी पर 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता अभय जैन द्वारा दिनांक 30/12/2022 को एक RTI आवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय में दिया गया था जिसमें जानकारी मांगी गई थी जिसमें म.प्र.शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रं 14/29/2016/2022/पं-1  दिनांक 05/01/2016 द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कलेक्टर को शाला-शौचालयों की नियमित सफाई व मरम्मत पञ्च-परमेश्वर योजना के माध्यम से करने हेतु लेख किया गया था, और इसके सम्बन्ध में ही की गई कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों के अवलोकन हेतु जानकारी चाही गयी थी। जिला कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी द्वारा जानकारी हेतु RTI आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, शिवपुरी को अंतरित किया गया एवं समय सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध करने को कहा गया था।
आवेदक अभय जैन को जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 01/03/2023 दायर करनी पड़ी  परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई जवाब न मिलने पर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील म.प्र. राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 10/07/2023 को दर्ज की गयी।सूचना आयुक्त राहुल सिंह के समक्ष सुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी उमराव सिंह मरावी किसी भी प्रकार से आयोग के समक्ष युक्तियुक्त जवाब व् किसी भी प्रकार का ठोस प्रमाण देने में असमर्थ थे एवं उनके द्वारा 30 दिन के भीतर आवेदक को जानकारी उपलब्ध न करने से सूचना के अधिकार अधिनियम की धरा 7(1) का उल्लंघन करते हुए असद्भाव्पुर्वक जानकारी को अवरुद्ध किया गया है। सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी पर प्रतिदिन 250/- रुपये के मान से अधिकतम 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाया गया, एवं जुर्माना राशि 30 दिन के भीतर आयोग में जमा न करने पर उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित करने को भी निर्देशित किया है।















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