करैरा। तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू हो गए हैं, पुलिस थाना करैरा ने आम जन को जानकारी देने आज थाना परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसडीओपी शिवराम मुकाती, नगर निरीक्षक विनोद सिंह छावई के अलावा पुलिस अधिकारी नगर के गणमान्य नागरिक, आम जनता और सभी पत्रकार उपस्थित रहे।ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आज से लागू करने की बात कही है। नगर निरीक्षक श्री छावई ने इन कानूनों को लागू करने के
लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जागरूकता उत्पन्न करने में सहयोग का आग्रह किया है। नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है।कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार युगल किशोर शर्मा व नगर के व्यवसाई सुरेश बंधु ने भी नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

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