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#धमाका_खास_खबर: शिवपुरी जिले के रोगियों को मिलेंगी, हवाई स्वास्थ्य सेवाएं, Air ambulance जारी हुए निर्देश

गुरुवार, 11 जुलाई 2024

/ by Vipin Shukla Mama
* अपर मुख्य सचिव लोक स्वा.एवं चिकि. शिक्षा ने जारी किए निर्देश
* पीएमश्री एयर एम्बुलेंस के नाम से जारी की हवाई स्वास्थ्य सेवाएं
शिवपुरी 11 जुलाई 2024। गंभीर स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में रैफर मरीज को कुछ  घंटों में राज्य के अंदर एवं बाहर बडे से बडे अस्पताल में पहुंचाना अब आसान हो जाएगा। म.प्र. सरकार ने पीएमश्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हवाई स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ कर दी है। यह सेवाएं आयुष्मान कार्ड धारियों को निःशुल्क प्राप्त होंगी वहीं अन्य को निर्धारित दरों पर प्रदाय की जाएंगी। अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं संभागीय कमीश्नर द्वारा कलेक्टर कार्यालय में बैठक लेकर प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य अमले को सजग कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य सेवाएं आपके द्वार को साकार करते हुए म.प्र. सरकार ने जहां  घर-घर जननी एक्सप्रेस और 108 एम्बुलेंस की सेवाएं पहुंचा कर बडी संख्या में आम नागरिकों की जीवन की रक्षा की है वहीं अब एयर एम्बुलेस के माध्यम से प्रदेश के बडे शहरों में स्थित बडे अस्पतालों में रैफर मरीजों को पहुंचाने की व्यवस्था की है। इससे गंभीर स्थिति में रोगी को कुछ ही घंटों या मिनिटों में भेजा जा सकेगा। एयर एम्बुलेंस की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भोपाल स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है वहीं जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एम्बुलेंस उपयोग करने हेतु प्रथम अपील/ आवेदन अधिकारी बनाया गया है जो अपने बरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन उपरांत एयर एम्बुलेंस की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश के रहवासियों के साथ शिवपुरी जिले के निवासियों को भी इसका लाभ हो सकेगा। इसके लिए डीन मेडीकल कालेज , सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय सहित सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पवन जैन ने   गंभीर रोगी के संबंध में एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर जानकारी देने हेतु पत्राचार किया है। एयर एम्बुलेंस की सेवाएं आयुष्मान कार्ड धारकों को निशुल्क प्राप्त होगी वहीं ऐसे रोगी जो आयुष्मान कार्ड धारी नही है उन्हें सशुल्क पूर्व निर्धारित दरों को आधार पर लाभ मिल सकेगा। यदि किसी कारण वश एयर एम्बुलेंस का उपयोग करते समय दुर्धटना हो जाती है तो 50 लाख रूपए इंशोरेश का प्रावधान भी रखा गया है। इसमें थर्ड प्रार्टी इशोरेंश 25 लाख रूपए रहेगा। 
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