पहला बड़ा आदेश, परिवहन से करेंगे तौबा
गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत संभवत जिले में यह पहला बड़ा आदेश जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा दिया गया है। जो मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि कोई भी वाहन राजसात के डर से गौवंश का अवैध परिवहन करने से बचेगा।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें