शिवपुरी। न्यायालय रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी म. प्र. ने अपने एक अहम फैसले में 498 ए और दहेज अधिनियम में पति सहित 4 आरोपियों को दोषमुक्त किया हैं। अभियुक्तगण-01. मंगल लोधी, 02. सुनील लोधी 3. विनोद लोधी 04. श्रीमती कपूरी लोधी निवासी पिछोर को भा.दं.सं. की धारा 498ए, 294, 323 अथवा 323/34, 506 भाग-2 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध में बरी कर रिहा किया।
मुजरिम की ओर से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा, और एक्शन लीगल फर्म द्वारा मामले के पक्षकार अभियुक्तगण-01. मंगल लोधी, 02. सुनील लोधी 3. विनोद लोधी 04. श्रीमती कपूरी लोधी निवासी पिछोर जिला शिवपुरी को न्याय दिलाने समस्त दस्ताबेजो और गवाहों की परीक्षन कर अधिवक्ता पंकज आहूजा द्वारा न्यायालय में अपनी दलील पेश की और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में निर्णय पारित किया।

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