शिवपुरी। जिला शिवपुरी के अंतर्गत थाना कोलारस में दर्ज एक प्रकरण दहेज हत्या की धारा 80, 85 भातीय न्याय संहिता के अधीन पुलिस कोलारस मृतिका की ननद को गिरफतार करने की कोशिश में थी, इस दौरान आरोपिया ननद श्रीमती रजनी धाकड़ के अधिवक्ता सुरेश धाकड़ एवं कु. पूजा त्यागी एडवोकेट ने अग्रिम जमानत की अर्जी सत्र न्यायालय शिवपुरी में दाखिल की।
घटना का विवरण यह है कि मृतका वर्षा की शादी 5 साल पहिले परमानंद धाकड़ नि. ग्राम मोहराई के साथ हुई थी, जिनका एक पुत्र भी है, दिनांक 09.07.2024 को दोपहर 12 बजे वह ससुरालीजनों की प्रताड़ना से तंग होकर अपने घर में ही फांसी के फंदे पर झूल गई, जिसे ससुर ने पड़ौसियों के साथ घर का दरवाजा तोड़कर मृतिका वर्षा को फांसी के फंदे पर से उतारा, तत्पश्चात मायके वालों को फोन कर बुलाया और पुलिस थाना कोलारस जाकर रिपोर्ट की, जिसमें पुलिस ने पति व सास तथा ननद पर दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया।
तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी ने अग्रिम जमानत की सुनवाई में पाया कि ननद रजनी की शादी मृतिका की शादी से पूर्व हो चुकी थी और वह अपनी ससुराल में काफी दूर निवास करती है, ऐसे में उसके विरूद्ध दहेज की मांग करना तथा दहेज के लिये प्रताड़ित करने जैसा अपराध सिद्ध नहीं होता है, ऐसी परिस्थितियों में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित है।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें