की फर्म मैसर्स रामराजा इंटरप्राईजेज के धान के बीज प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान अमानक स्तर के पाए जाने पर संबंधित किस्म एवं लॉट के बीज का क्रय, विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी मनोज रघुवंशी ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1983 के तहत फर्म मैसर्स रामराजा इंटरप्राईजेज प्रो. रविंन्द्र सिंह के पास स्थित बीज प्रदायक संस्था एलेक्सिस क्रॉप केयर सुभाषनगर जबलपुर के किस्म पीबी-1692 के लॉट नम्बर एएलएक्स/02/24-25/029 तथा किस्म पीबी-1847 के लॉट नम्बर एएलएक्स/02/24-25/13 के धान के बीज का जिले में क्रय, विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।

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